Recent Posts

June 13, 2025

समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण, इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण।

UP पंचायत चुनाव : बैंक का उधार है तो नहीं लड़ पाएंगे ग्राम प्रधान का चुनाव

up-panchayat-election-if-you-have-a-bank-loan-you-will-not-be-able-to-contest-the-village-head-election-know-what

UP पंचायत चुनाव लड़ने वालों को इसबार सहकारी बैंक व समितियों का उधार भी चुकाना होगा। क्योंकि पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिले के साथ ही उम्मीदवारों को पहली बार सहकारी बैंक या सहकारी समिति का नोड्यूज (अदेय प्रमाणपत्र) भी लगाना होगा। DM ने इस बाबत एक आदेश DPRO व सभी BDO को भेजा है।

नोड्यूज न लगाने वालों का नामांकन रद्द हो सकता है

सहकारी बैंक व समिति का नोड्यूज नहीं लगाया तो चुनाव लड़ने में मुश्किल होगी। नोड्यूज न लगाने वालों का नामांकन रद्द हो सकता है। सीडीओ प्रभाष कुमार बताते हैं कि सभी ब्लाकों को पत्र जारी किया गया है कि वह नामांकन के समय उम्मीदवारों से सहकारिता का नो ड्यूज लेना सुनिश्चित करें। वह बताते हैं कि चुनाव लड़ने वालों पर पंचायत कर के अलावा अन्य बकाया नहीं होनी चाहिए। इसी धारा के तहत सहकारिता का नोड्यूज भी चुनाव लड़ने वालों को लगाने के कहा गया है। नो ड्यूज नहीं लगाने पर दिक्कत होगी। नामांकन रद्द भी हो सकता है।
ऋण की वसूली भी होगी
UP में सहकारी ग्राम विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक से वित्तपोषित सहकारी समितियों से ऋण वितरण की वसूली की स्थित बहुत खराब है। इस कारण से एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) खातों की संख्या बढ़ती जा रही है। पंचायत चुनाव में बड़े बकायेदार या उनके वारिसान व सहभागीदारों पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसे देखते हुए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सहकारी बैंक की सहकारी समितियों से नोड्यूज (अदेय प्रमाणपत्र) लगाने को कहा गया है।

UP 33 हजार बकाएदार
राजधानी में 33 हजार से अधिक ग्रामीण, जिला सहकारी बैंक व सहकारी समितियों के बकायेदार हैं। इन पर करीब 37.63 करोड़ की देनदारी है। यह ऋण कृषि कार्य के लिए लिया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *