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हर उम्मीदवार को तीन बार प्रकाशित करानी है अपने आपराधिक मामलों की जानकारी, निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी देनी है जानकारी

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  • रायपुर, 12 सितम्बर 2020

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों द्वारा अपने आपराधिक मामलों के संबंध में जानकारी प्रकाशित-प्रसारित करवाने के लिए संशोधित समय-सीमा जारी की है। आयोग के नए निर्देशों के अनुसार निर्वाचन में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों (पार्टी द्वारा नामांकित उम्मीदवारों के संबंध में) को मतदाताओं को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के शुरुआती चार दिनों के भीतर प्रथम प्रकाशन कराना होगा। नाम वापसी की अंतिम तिथि के पांचवें से आठवें दिन के भीतर दूसरी बार और नौवें दिन से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि (मतदान के दो दिन पहले) के बीच तीसरी बार समाचार पत्रों और टेलीविजन में इसका प्रकाशन-प्रसारण कराना होगा।

निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को आपराधिक मामलों की जानकारी प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों और निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल लोगों के उपयोग के लिए इस संबंध में जारी सभी निर्देशों और प्रपत्रों को संकलित कर पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

आयोग ने उम्मीद जताई है कि यह पुस्तिका मतदाताओं और निर्वाचन में भागीदारी करने वाले लोगों को जागरूक करने में सहायता करेगी। आयोग के ये संशोधित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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