Recent Posts

November 24, 2024

समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण, इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण।

25 जुलाई से मैनपुर अनुभाग में दुकाने प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकेगी

1 min read

रामकृष्ण ध्रुव मैनपुर

एसडीएम श्रीमती अंकिता सोम ने मैनपुर में दुकान खुलने का समय किया संशोधन

एक सप्ताह तक बंद होटल एवं ठेला खुलने के बाद केवल पार्सल के माध्यम से ही सामग्री विक्रय कर सकेंगे

मैनपुर – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर श्रीमती अंकिता सोम के द्वारा व्यापारी संघ मैनपुर के साथ विचार विमर्श कर कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को देखते हुए एवं लोगों को संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से उनके आवेदन दिनांक 23.07.2020 को दृष्टिगत रखते हुए, अनुभाग मैनपुर अंतर्गत समस्त दुकानों, प्रतिष्ठानों को दिनांक 25 जुलाई 2020, दिन – शनिवार से आगामी आदेश पर्यन्त तक संचालन समय का पुनर्निधारण किया गया, जिसमे समस्त दुकानों , प्रतिष्ठानों के खुलने का समय – प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित किया गया है, यह आदेश दिनांक 25 जुलाई 2020, दिन – शनिवार से आगामी तिथि तक प्रभावशील , लागू होगा, साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेश क्रमांक 2866 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा समस्त होटल स्थायी, अस्थायी, ढाबा ,ठेला खोमचा वाले,चाय दुकान का संचालन दिनांक 23.07.2020 (गुरूवार) से दिनांक 29.07.2020 (बुधवार) तक पूर्णतः बंद रखा गया है।

ऐसे समस्त दुकान,प्रतिष्ठान भी दिनांक 30.07.2020,दिन – गुरूवार से अपने-अपने दुकानों का संचालन भी प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक ही संचालन कर सकेंगें तथा केवल पार्सल के माध्यम से ही विक्रय कर सकेंगें, ग्राहकों को बिठाकर खाने,खिलाने की अनुमति नहीं होगी। एसडीएम मैनपुर के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को देखते हुए एवं विशेषकर अनुभाग मैनपुर के लोगों को संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से, अनुभाग मैनपुर अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त तक समस्त हाट -बाजारों में अनुभाग मैनपुर के बाहर के दुकानदारों ,व्यापारियों का प्रवेश निषेध किया गया है, एसडीएम मैनपुर श्रीमती अंकिता सोम ने इस अवसर पर समस्त दुकानदारों को शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा शर्तो का अनिवार्यतः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का अनिवार्यतः पालन करना, दुकानदार एवं ग्राहक मास्क अथवा गमछा इत्यादि का अनिवार्यतः प्रयोग करना, संबंधित दुकानों, संस्थानों में अनावश्यक भीड़ नही लगाता तथा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय नहीं करना सम्मिलित है, एसडीएम श्रीमती अंकिता सोम ने बताया कि यह आदेश दिनांक 25.07.2020 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगा जो सम्पूर्ण मैनपुर अनुभाग मे प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *