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October 17, 2024

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High Court Judgments- कितना लाभ मिलेगा 17 अतिपिछड़ी जातियों को

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High Court Judgments

क्या मल्लाह,केवट,बिन्द, राजभर,कुम्हार आदि के बने प्रमाण पत्र की रहेगी स्थायी वैधता-
इलाहाबाद / लखनऊ। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ द्वारा 21/22 दिसम्बर, 2016 को 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति परिभाषित करने व मझवार जाति को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए जारी शासनादेश को 5 जुलाई, 2019 को न्यायालय द्वारा वैध ठहराते हुए मझवार (मल्लाह) का प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार अनुसूचित जातियों की सूची का क्लीयरीफिकेशन कर सकती है, स्पेशीफिकेशन नहीं। शासनादेश संख्या-1442/छब्बीस-818-1957 दिनांक- 22 मई, 1957 का आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 दिनांक- 27 जुलाई, 1977 को प्रभावी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 29 अगस्त, 1977 को जारी शासनादेश संख्या-6744/छब्बीस-77-17(21)-74 के आधार पर अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 36 पर गोड़, क्रमांक-53 पर मझवार, 59 पर पासी, तड़माली, 65 पर शिल्पकार व 66 पर तुरैहा जाति अंकित है। 17 अतिपिछड़ी जातियों में 13 उपजातियाँ मझवार, गोड़, तुरैहा की पर्यायवाची व वंशानुगत नाम हैं।

High Court Judgments
सेन्सस आॅफ इण्डिया-1961 अपेंडाईसेस टू सेन्सस मैनुअल पार्ट-1 फाॅर उत्तर प्रदेश की अपेंडिक्स-“एफ” लिस्ट-1 के अनुसार क्रमांक-51 पर अनुसूचित जाति मझवार की पर्यायवाची या जेनरिक नेम्स मांझी, मुजाबिर, राजगोड़, मल्लाह, केवट, गोड़ मझवार को माना गया है। इसी सूची के क्रमांक- 24 पर चमार, धुसिया, झुसिया या जाटव, जाति की पर्यायवाची व वंशानुगत नाम गहरवार, अहिरवार, जटीवा, कुरील, रैदास, दोहर, रविदास, चमकाता, भगत, चर्मकार, जैसवार, रैया, दोहरा, धौंसियार, पिपैल, कर्दम, नीम, दौबरे, मोची, उतरहा, दखिनहा का उल्लेख है। इन सभी को चमार या जाटव का प्रमाण-पत्र निर्बाध रूप से जारी किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब मझवार का प्रमाण-पत्र मांगा जाता है, तो तहसील कर्मियों द्वारा मल्लाह, मांझी, केवट, गोड़िया आदि बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव की सरकार ने 21/22 दिसम्बर, 2016 को शासनादेश जारी किया था।उससे पूर्व 2015 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि उपनाम/सरनेम को जाति का आधार न मानकर मझवार का प्रमाण पत्र जारी किया जाय। 31 दिसम्बर, 2016 को शासनादेश संख्या-234/216/297 सी0एम0/26-3-2016-3 (15)/2007 के अनुक्रम में कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-4 (1)/2002-का-2 केआधार पर अपर मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (उ.प्र. अधिनियम संख्या-4 सन् 1994) की धारा-13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया था। उपरोक्त आदेश में स्पष्ट किया गया था कि उक्त जातियों को परिभाषित(क्लीयरीफाई)किया गया है, न कि विशिष्टता(स्पेशिफाई) के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 341 में छेड़ छाड़ किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 व 22 दिसम्बर,2016 को जारी कराये गए शासनादेश को डाॅ. बी.आर. अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जनकल्याण समिति की याचिका 2129/2017 के अनुरोध पर न्यायालय ने 24 जनवरी, 2017 को स्टे कर दिया था। राष्ट्रीय निषाद संघ (एन ए एफ) व अखिल भारतीय लोधी निषाद बिन्द कश्यप एकता समता महासंघ के अधिवक्ता सुनील कुमार तिवारी की दलील पर 29 मार्च, 2017 को स्टे हटा लिया गया था। पटियाली तहसील के बृजेन्द्र कश्यप ने 21/22 दिसम्बर, 2016 के शासनादेशानुसार मझवार (मल्लाह) का प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया, जिसे तहसीलदार ने मना कर दिया। कश्यप ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या/ 194037/219 दायर कर जाति प्रमाण-पत्र बनाने का आदेश निर्गत करने की अपील किया। माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने 11 फरवरी, 2019 को आदेश किया कि 6 सप्ताह के अंदर न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाय, अन्यथा न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जायेगा। इसके बाद भी तहसीलदार पटियाली ने अनुपालन नहीं किया। इसके बाद याची नेे याचिका संख्या-14560/2019 दायर किया, जिस पर 2 जुलाई, 2019 को स्वीकृति प्रदान किया गया। न्यायालय ने 2 जुलाई, 2019 को आदेश दिया कि तहसीलदार सावधानी के साथ 4 सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन करें।
न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार पर क्या 17 अतिपिछड़ी जातियों-मल्लाह, केवट, निषाद, धीवर, धीमर, रायकवार, कहार, बाथम, गोड़िया, तुरहा, बिन्द, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति जातियों के नाम से जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, के संदर्भ में मझवार को परिभाषित करने व 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल मूल जाति के नाम से प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव चौ. लौटन राम निषाद ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद -341 व 342 में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के संबंध में क्लीयरिफिकेशन कर मूल जाति नाम से प्रमाण-पत्र जारी करा सकती है। नई जातियों को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार केन्द्र को अनुशंसा भेज सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया था, बल्कि अनुसूचित जाति में क्लीयरीफाई/परिभाषित किया था। वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण से 24 जून, 2019 को जो शासनादेश जारी कराया है, वह बिल्कुल इसके उलट है। ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजकर केन्द्र सरकार से स्वीकृति दिलानी पड़ेगी।17 अतिपिछड़ी जातियों के  नाम से प्रमाण पत्र बन भी जाये तो उसकी स्थायी बैधता नहीं रहेगी।हाँ, इन जातियों/उपजातियों को उनकी मूल जाति जो अनुसूचित जाति में शामिल है यानी मझवार,तुरैहा,गोंड, पासी,शिल्पकार के नाम से ही जारी कराया जाना संवैधानिक रहेगा।
श्री आर0बी0 रसेल व हीरा लाल द्वारा 1916 में लिखित पुस्तक ‘‘दि ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स आॅफ सेन्ट्रल प्रोविन्सेज’’ के वाल्यूम-1 के अंतिम भाग में ग्लोसरी नाम से जातियों का जो शब्दकोश दिया गया है, उसके पृष्ठ -388 पर मांझी को केवट की पर्यायवाची व मजवार को कवेट तथा बोटमैन में सम्मिलित दर्शाया गया है। मजवार शब्द मझवार का अपभ्रंश है। यूनाइटेड प्रोविन्सेज आॅफ आगरा एण्ड अवध पार्ट-1 रिपोर्ट सेन्सस आॅफ इण्डिया -1931 के लिस्ट (ए) अनटचेबल एण्ड डिपेस्ट कास्ट्स की सूची के क्रमांक- 8 पर मझवार (मांझी) अंकित है। मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा याचिका संख्या-9312/1988 ओम प्रकाश बनाम उ.प्र. सरकार के निर्णय में मांझी को मझवार का पर्यायवाची बताया गया है। दि ट्राइबल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट छिंदवाड़ा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट मध्य प्रदेश शासन के अध्ययन प्रतिवेदन -1961 ‘‘दि ट्राइब्स आॅफ मध्य प्रदेश’’ के पृष्ठ-52, 53 पर मझवार नाम से दिये गये आलेख में मझवार, मांझी व मझिया बताया गया है। इन्हें बोटमैन, फिशरमेन व फेरीमैन भी कहा गया है।
भारत सरकार के इन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे आॅफ इण्डिया के पूर्व डायरेक्टर जनरल एवं आई.ए.एस. अधिकारी डाॅ.के.एस.सिहं द्वारा कराये गये वृहद सर्वेक्षण/अध्ययन के आधार पर लिखित पुस्तक ‘‘पीपुल आॅफ इण्डिया’’ नेशनल सीरीज वाल्यूम-3, दि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पृष्ठ 710 पर ‘‘मांझी आलेख में मांझी का अर्थ बोटमैन तथा मांझी को मल्लाह, केवट, नाविक का पर्यायवाची माना गया है। विभिन्न शब्दकोषों में मांझी का अर्थ केवट, मल्लाह, धीवर, धीमर, नाविक आदि का ही उल्लेख मिलता है। इन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे आॅफ इण्डिया के पूर्व डायरेक्टर जनरल के.एस. सिंह द्वारा “दी शेड्यूल्ड कास्ट्स’’ के अनुसार मझवार व मांझी को परस्पर पर्यायवाची माना गया है। राधेमोहन बनाम दिल्ली परिवहन निगम के रिट पिटीशन सं.-2493/85 के निर्णय दिनांक-8 जनवरी, 1986 के अनुसार मल्लाह की पर्यायवाची केवट, मांझी, झीमर, धीवर आदि को माना गया है। 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा के लिए उ.प्र. सरकार द्वारा जारी शासनादेश में मछुवा समुदाय के अन्तर्गत मछुवा, केवट, मल्लाह, बिन्द, धीवर, धीमर, बाथम, रायकवार, मांझी, गोड़िया, कहार, तुरैहा या तुराहा जाति का उल्लेख किया गया है।
रिट पीटीशन सं-1278 के संदर्भ में 25 फरवरी, 2005 के निर्णय के अनुसार तुरैहा समुदाय को  धीमर जाति के रूप में निर्णित किया गया है। गोड़ जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के रूप में उ.प्र. के पूर्वांचल के 13 जनपदों में स्थानान्तरित करते हुए भारत सरकार के 15.06.2001 के मिनट्स ट्वेंटिथ मिटिंग आॅफ नेशनल कमीशन फाॅर एस.सी. एण्ड एस.टी. के अनुसार धुरिया, पठारी, राजगौड़, कहार, गोड़िया, धीमर, रायकवार,बाथम आदि को गोड़ की पर्यायवाची माना गया है। भूमि प्रबंधक समिति नियम संग्रह (गांव समाज मैनुअल) के अनुसार मल्लाह का तात्पर्य मल्लाही का काम करने वाले समुदाय के अन्तर्गत आने वाली केवट, मल्लाह, कहार, गोड़िया, तुराहे, बिन्द, चांई, सुरैहा, मांझी, बाथम, भोई, धुरिया, धीवर, रायकवार और मझवार से है।
हरियाणा राज्य की कामन लिस्ट में क्रमांक 19 पर धीवर, मल्लाह, कश्यप, कहार, झीमर, धीमर एवं पंजाब की काॅमन लिस्ट के क्रमांक-35 पर धीमर, मल्लाह, कश्यप व महाराष्ट्र की काॅमन लिस्ट के क्रमांक 211 पर केवट, धीवर, मांझी, धीमर, मछुआ,मछुवा,किरात,धेवरा,गोड़िया कहार, धुरिया कहार, भोई,मल्हार,मल्हाव व वर्तमान में 2013 से निषाद, मल्लाह, नाविक को भी शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश की काॅमन लिस्ट के क्रमांक- 12 पर धीमर, भोई, कहार, धीवर, रायकवार, मल्लाह, तुरैहा और दिल्ली की सूची में मल्लाह के साथ निषाद, मांझी, केवट, धीवर, कश्यप, झीमर, कहार व राजस्थान की अन्य पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक- 14 पर धीवर, कहार, भोई, कीर, मेहरा, मल्लाह, निषाद, मछुआरा आदि, छत्तीसगढ़ की पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक- 18 पर धीमर, कहार, भोई, धीवर, मल्लाह, तुरहा, केवट, कैवर्त, रायकवार, कीर, सोन्धिया आदि जातियों को सूचीबद्ध किया गया है।

  •  मल्लाह, मांझी, निषाद, केवट, धीवर, बिन्द, तुरहा, धीमर, कहार, कश्यप, गोड़िया, रायकवार, धुरिया, तुरैहा आदि जातियां किसी न किसी रूप में मझवार/मांझी की ही पर्यायवाची जातियां हैं। सेन्सस-1961 के क्रमांक- 59 पर पासी, तड़माली की पर्यायवाची भर, क्रमांक- 65 पर शिल्पकार की पर्यायवाची कुम्हार को माना गया है।   लौटनराम निषाद ने इस संदर्भ में बताया कि 17 अतिपिछड़ी जातियों के पास पोलिटिकल गाड फादर व पोलिटिकल साउण्ड न होने के कारण उक्त जातियां संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों से वंचित की जाती रही हैं। 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में मल्लाह, केवट, कहार, धीवर, बिन्द, कुम्हार, भर/राजभर को शामिल कर लिये जाने के कारण इन जातियों को मझवार, तुरैहा, गोड़, पासी, तड़माली, शिल्पकार आदि के नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने में तहसील कर्मियों व राजस्व अधिकारियों द्वारा अड़चन पैदा की जाने लगी। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई फेर बदल नहीं कर सकती। जब मल्लाह, मांझी, केवट आदि को रजिस्ट्रार जनरल आॅफ इण्डिया/सेन्सस कमीशनर द्वारा 1961 में ही मझवार जाति की पर्यायवाची या वंशानुगत नाम मान लिया गया, तो राज्य सरकार ने मल्लाह, केवट आदि को अन्य पिछड़े वर्ग में परिवर्तन कैसे कर दिया? लौटन राम निषाद ने इस संदर्भ में कहा कि ऐसा किया जाना संविधान के अनुच्छेद 341 का स्पष्ट तौर पर उल्लघंन है।तथाकथित17 अतिपिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने के लिए योगी सरकार 2004 व 2010 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा सर्वे कर तैयार इथनोग्राफिकल स्टडी रिपोर्ट/मानवशास्त्रीय अध्ययन रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को विधिसम्मत प्रस्ताव भेजकर संसद से पास कराये।

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