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November 25, 2024

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लॉकडाउन 6 अगस्त तक, महासमुंद, पिथौरा, बसना, सरायपाली और बाग़बाहरा रेड ज़ोन में

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Shikha Das, Mahasamun

लॉकडाउन की अवधि 6 अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई 30 जुलाई से तीन नगरीय सरायपाली, पिथोरा और तुमगाँव, सीमा क्षेत्र में लागू होगा लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान 30 व 31 जुलाई को आंशिक छूट

महासमुंद 28 जुलाई 2020 – महासमुंद जिले की तीन नगरीय सीमाक्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है । आपको बता दें कि इससे पहले इन तीन शहरों में 25 से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जो अब 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है। अब महासमुंद जिले के तीन और नगरीय निकाय – सरायपाली, पिथोरा और तुमगाँव सीमाक्षेत्र में 30 जुलाई की मध्य रात्रि से अगामी 6 अगस्त की मध्यरात्रि तक लॉकडाउन प्रभावशील होगा।

महासमुंद नगर पालिका ,बागबाहरा नगर पालिका और बसना नगर पंचायत के सीमा क्षेत्र में कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने जिले में कोराना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार 25 जुलाई 12.01  बजे रात्रि से  31 जुलाई एक सप्ताह तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन)  लगाया था । जिसे अब बढ़ाकर 6 अगस्त तक कर दिया गया है ।कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने प्रतिबंधित गतिविधियों में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किये हैं। इसमें त्योहार/ पर्व को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 30 और 31 जुलाई को सुबह 6 बजे से प्रातः 11.30 बजे तक किराने की दुकान के माध्यम से राखी और सेवई, त्योहार मे उपयोग मे आने वाली अन्य सामग्री का विक्रय किया जा सकता है ।
Pets shop/aquarium के विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान में निवासरत जानवरो/पक्षियों को भोजन (दाना/चारा /पानी) की व्यवस्था के लिए लॉकडाउन अवधि में सभी लॉकडाउन सीमाक्षेत्र में सुबह 9.00 से 9.30 बजे आधा घंटे और शाम को भी 5.00 से 5.30 बजे तक आधा घंटा खुली रहने की अनुमति होगी। इसके साथ ही लॉकडाउन अवधि में सभी सीमाक्षेत्र में बैंक भी शाम 3.00 बजे तक ही खुले रहेंगे । खाद्य ,मिठाई /मिस्ठान पदार्थ , दवा,चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की e commerce आपूर्ति की जा सकेगी। पूर्व नियम यथावत रहेंगे ।
महासमुंद सहित पाँचो तहसील पिथौरा, बसना, सरायपाली और बाग़बाहरा रेड ज़ोन में

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय (महानदी भवन) नया रायपुर से कल जारी हुआ आदेश । कोविड-19 के सक्रिय प्रकरण की संख्या, प्रकरण के दुगने होने की दर तथा सेम्पल जाँच प्रति लाख जनसंख्या के आधार राज्य के विकासखंडों को रेड, ओरेंज एवं ग्रीन ज़ोन में वर्गीकृत किया गया है ।

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