मास्टर माइंड तीर्थंकर पटेल ने सरकार को लगाया 12 करोड़ 84 लाख का चूना
1 min readआरोपी ओड़िया इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया का प्रतिनिधि है
ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आरोपी पटेल गिरफ्तार
टिटिलागढ़। टिटिलागढ़ टेक्स चोरी के आरोप में ओड़िशा प्रदेश द्रवव्य कर एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग के अधिकारियों के टीम ने आरोपी तीर्थंकर पटेल (43) को गिरफ्तार किया है। नकली बिल एवं टैक्स चोरी के लिए कागजात पेश करने के आरोप में मास्टर माइंड तीर्थंकर पटेल को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी के साथ दिल्ली एवं पंजाब के लुधियाना का भी हाथ है। ओड़िशा प्रदेश में यह प्रथम (जीएसटी) चोरी की घटना है। भारत के पंजाब प्रदेश में प्रथम (जीएसटी) चोरी पकड़ी गई थी। टिटिलागढ़ जांच में प्रदेश अतिरिक्त वाणिज्य कर एवं जीएसटी कमीशनस एवं एनफोर्समेंट मुख्य अधिकारी मानभंजन आचार्य के सूचना अनुसार, टिटिलागढ़ नगर में स्थित सार्इं इंटरनेट माइंस एमंड मिनिरल कंपनी के मालिक तीर्थंकर पटेल ने जुलाई 2017 में लोहा एवं स्क्रेप का व्यापार के लिए एक टीम नंबर (टैक्स आईडेंटिफाय) का पंजीकरण किया था, उनके निवास में गोदाम होने की जानकारी दी थी।
आरोपी तीर्थंकर पटेल हीराकुद के घरेलू नौकरी का परिचय पत्र हासिल कर उसको व्यापारी बलाकर टीन नंबर का आवेदन किया था। उसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ एवं पंजाब के दो व्यक्ति को लोहा व्यापारी दर्शाकर टीन नम्बर हासिल किया था। इन सभी कार्य को अंजाम देने में दिल्ली निवासी मोहित गुप्ता नामक एक माफिया का भी मिलीभगत थी। जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक आरोपी ने तीनों टीन नंबर व्यापारी से 84 करोड़ 68 लाख का लोहा एवं स्क्रेप खरीदी करने का नकली बिल बनाया। स्क्रेप खरीदी के पश्चात सरकार को उसी खरीदी के लिए 12 करोड़ 84 लाख का टैक्स पटाने का नकली कागजात पेश किया था। उसने न कोई स्टॉक खरीदा ना कोई टैक्स पटाया था, केवल कागजात में ही व्यापार करना दिखाया था। इसी तरह पंजाब प्रदेश के लुधियाना स्थित आनंद स्टील एवं एसएम इंटरनेशनल नामक कंपनी को 84 करोड़ 71 लाख का स्क्रेप बिक्री किये जाने का कागजात प्रस्तुत कर प्रदान किया था। पटेल ने दोनों कंपनी को टैक्स जमा किये जाने का नकली रसीद प्रदान किया था। उक्त नकली कागजात के बल पर दोनों संस्था ने अपने स्क्रेप स्टॉक जो सही में मौजूद था उसे बिक्री किया था। दोनों संस्था ने तीर्थंकर पटेज द्वारा 12 करोड़ 84 लाख रुपये टैक्स भरा हुआ नकली कागजात पंजाब सरकार को पेश किया था। तीर्थंकर पटेल ने जीएसटी अधिकारियों को बताया कि दोनों पंंजाब स्थित कंपनी उसे प्रति महीने 17 हजार रुपये इस प्रकार नकली कागजात में सहयोग करने के लिए प्रदान करते थे। किंतु पंजाब के दोनों कंपनी ने उसे 50 प्रतिशत रुपये भुगतान ककने का अंदेशा हो रहा है, जीएसटी के कानून की धारा 69 के अनुसार तीर्थंकर पटेल को गिरफ्तार कर डॉक्टरी मुआयना के पश्चात टिटिलागढ़ एसडीजेएम के अदालत में पेशा किया गया। जीएसटी अधिकारी श्री आचार्य ने पत्रकारों को जानकारी प्रदान किया कि जीएसटी धारा 132(ग) के अनुसार कोई पदार्थ खरीदी न कर सिर्फ बिल लाने या 132(घ) के अनुसार कोई सामग्री ना भेजकर सिर्फ बिल बनाने से उस व्यक्ति के नाम पर अपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। पांच करोड़ से अधिक का अपराध करने पर यह एक बीना जमानत के अपराध की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय स्तर में पंजाब प्रदेश में एक पूरे देश में ओड़िशा में दूसरी घटना होने के जानकारी श्री आचार्य ने दिया। उपरोक्त अपराध को संपर्ण सफल करने में श्री आचार्य के साथ सीनियर वाणिज्य कर एवं जीएसटी कमिश्नर विश्वजीत पाल एवं अतिरिक्त वाणिज्यकर कमिश्नर राजस्व अरुण विश्वाल के साथ अनेक अधिकारी शामिल रहे।