मृतक दिनेश साहू बागबाहरा की हत्या करने वाला आरोपी 6 घंटे में गिरफ्तार
- पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार
- शराब पीने के नाम पर दिया था हत्या को अंजाम
- आरोपी ने की अपने ही दोस्त की हत्या
- शिखा दास, पिथौरा महासमुंद
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आकाश राव तथा अनुविभागीय अधिकारी श्री राजेश देवागंन के निर्देशन थाना बागबाहरा के मर्ग क्रमांक 04/2023 धारा 174 जा.फौ. के मृतक दिनेश साहू पिता स्व. आत्माराम साहू उम्र 50 वर्ष साकिन बागबाहरा के सूचक सुरेश साहू पिता स्व. आत्माराम साहू द्वारा दिनांक 14.01.2023 के सुबह 04/00 बजे अपने बडे भाई दिनेश साहू पिता स्व. आत्माराम साहू उम्र 50 वर्ष साकिन बागबाहरा को पडोस के बुधु दास के घर के सामने गिर कर सिर में चोंट आने से मृत्यु होना बताते हुए मर्ग इंटीमेशन चाक कराया गया था। मृतक के परिजनो के साथ मृतक के शव के पंचनामा के दौरान उसके शव का निरीक्षण करने पर सिर में बांये ओर एक चोट तथा सिर के दाहिनी ओर दो चोट दिखा जिससे मर्ग पंचनामा गवाहो द्वारा मृतक की मृत्यु गिरने से आयी चोट से न होकर किसी व्यक्ति द्वारा किसी हथियार से मारकर हत्या करना व्यक्त किये।
पी0एम0 करने वाले डाक्टर टीकम पटेल को उक्त मृतक का शॉर्ट पीएम प्रदान करने हेतु पत्र लेख किया गया था जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक के शरीर में उक्त चोटो का उल्लेख करते हुए मृतक के मृत्यु की प्रकृति होमीसाईडल(हत्या) होना लेख किये है। संपूर्ण जांच पंचनामा कार्यवाही, परिजनो के कथनो, एवं डाक्टर के शॉर्ट पी0एम0 रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 भादवि. का अपराध घटित होना पाया गया। उक्त स्थिति की सूचना सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 14/2023 धारा 302भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना नई दिशा में प्रारंभ की गई। मुखबिरों से घटना वाली रात की जानकारी ली गई जिससे पता चला कि घटना से कुछ समय पहले मृतक दिनेश साहू और उसके साथी भोलादास मानिकपुरी साथ में और एक दूसरे से विवाद करते देखे गये थे तथा मृतक दिनेश को सड़क में पड़े होने एवं मृत्यु हो जाने की सूचना लोगो को भोलादास मानिकपुरी द्वारा ही दी गई थी। भोलादास मानिकपुरी पर संदेह होने पर उससे घटना के संबंध पुछताछ की गई जिसमें भोलादास मानिकपुरी द्वारा पहले घटना के संबंध में जानकारी होने से इंकार किया था लेकिन कड़ाई से पुछताछ करने पर उसने बताया कि घटना वाली रात दोनो साथ में शराब सेवन किये थे, भोलादास द्वारा मृतक दिनेश को और शराब खरीदने बोलने पर दोनों के बीच विवाद हुआ और भोलादास आवेश में आकर बांस के डण्डे से मृतक दिनेश के सिर में दो वार किया एवं उसे सीसी रोड में पटक दिया जिससे मृतक दिनेश के सिर में प्राणघातक चोटे आयी और अधिक रक्तस्त्राव से दिनेश की वहां मृत्यु हो गई। आरोपी भोलादास स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 302 भादवि का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी भोलादास ऊर्फ पुरूषोत्तमदास मानिकपुरी पिता स्व. सोनादास मानिकपुरी उम्र 55 वर्ष साकिन वार्ड नं 14 पोटरपारा बागबाहरा को विधिवत गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आकाश राव, अनुविभागीय अधिकारी श्री राजेश देवागंन, थाना प्रभारी बागबाहरा उनि स्वराज त्रिपाठी, सउनि जनकलाल पटेल, प्रधान आरक्षक विक्रान्त पाण्डे, आरक्षक मेहत्तर साहू, हेमलाल निषाद ,मुकेश चौधरी, नुतेन्द्र साहू, शैलेन्द्र सिरमौर, का विशेष योगदान रहा।