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February 14, 2026

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धान खरीदी में लापरवाही बरतने पर कृषि अधिकारी निलंबित

Agricultural officer suspended for negligence in purchasing paddy

Mahfuz Alam

बलरामपुर 09 दिसम्बर 2019/ कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार धान खरीदी में अनियमितता के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। नोडल एवं सहायक नोडल अधिकरी निरंतर उपार्जन केद्रों का दौरा कर निरीक्षण कर रहे हैं। उपार्जन केन्द्र कामेश्वरनगर में ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी श्री अनुप कुमार गुप्ता को टोकन के सत्यापन कार्य में लगाया गया था। 09 दिसम्बर 2019 को निरीक्षण में पाया गया कि उनके द्वारा धान खरीदी के अन्तर्गत टोकन के सत्यापन कार्य में घोर लापरवाही की गई है।

कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा द्वारा इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1)(दो)(तीन) के विपरीत कार्य करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 उपनियम (1)(क) के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय धान खरीदी केन्द्र भवंरमाल नियत किया जाता है।

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