कृषि केन्द्र- 463 बोरी अवैध रूप से भण्डारित उर्वरक जब्त
कृषि विभाग के जिला स्तरीय टीम ने कृषि केन्द्रो में दिया दबिश 463 बोरी अवैध रूप से भंण्डारित उर्वरक जब्त
मैनपुर
कृषि विभाग के उपसंचालक एफ.आर.कश्यप एंव जिला स्तर के टीम ने मैनपुर धवलपुर क्षेत्र के कृषि केन्द्रो में अचानक दबिश दिया और निरीक्षण किया, कुलेश्वर कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिसमें विक्रय संस्थान में कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत संस्थान का संचालन नही पाए जाने के कारण विक्रय पर प्रतिबंध करते हुए सभी कीटनाशक सामग्रियों को जब्त किया गया वही ध्रुर्वागुडी मुकेश जैन के गोदाम में अवैध रूप से विक्रय कर रहे उर्वरक को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया.
ग्राम ध्रुर्वागुडी में मुकेश जैन के गोदाम में युरिया 448,पोटास 08, अमोनियम सल्फेट 7 बोरी पाया गया कुल 463 बोरी अवैध रूप से भंडारित था किसी भी संस्थान को उर्वरक विक्रय करने हेतु उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत जिला के उप संचालक को निर्धारित पारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होता है उसके पश्चात अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात ही उर्वरक का भंडारन व विक्रय करने हेतु अधिकृत होता है परन्तु उक्त जब्त किए उर्वरक विक्रयेता के द्वारा न ही लांईसेंस है और न ही लाईसेंस हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो एफ.सी.ओं 1985 की प्रावधान को घोर उल्लघन है उक्त कार्यवाही में प्रमुख रूप से उपंसचाल के साथ सहायक संचालक कृषि नरसिंह ध्रुव , उर्वरक निरीक्षण आर.एस.गांगे, वरिष्ठ कृषि अधिकारी बी.के शाडिल्य, ग्रामीण कृषि अधिकारी हितेश कुमार, सुनील उपस्थित थे वही दुसरी ओर जिला स्तरीय टीम के द्वारा अचानक छापामारी किए जाने इसकी जानकारी लगते ही मैनपुर विकासखण्ड क्षेत्र में कृषि केन्द्रो में हडकम्प मचा रहा कई कृषि केन्द्रो के ताला बंद दिखे ।