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22 से 28 जुलाई तक बंद रहेगी सभी दुकानें, आर्थिक गतिविधिया

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बलौदाबाजार,20 जुलाई 2020

जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते आज जिलाधीश एवं दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने जिले के सभी 9 नगरीय निकायों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया हैं। उन्होंने महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं भारतीय दंड सहिता की धारा 144 लके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए जिले के सभी नगरीय निकायों बलौदाबाजार,भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल,टुण्ड्रा, बिलाईगढ़ एवं भटगांव को संक्रमण से बचाने एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये दिनांक 21 जुलाई रात 12 बजे से लेकर 28 जुलाई रात 12 बजें तक, समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया हैं। अति आवश्यक सेवाएं जैसे राशन सब्जी,फल, दूध कृषि किटनाशक की दुकानें अपना व्यापार सुबह 9 बजें से लेकर शाम 4 बजें तक ही कर सकेंगे। इसआदेश से केवल अति आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली प्रतिष्ठान एवं संस्थाओं को प्रतिबंध से छूट प्रदान किया गया हैं। जो इस प्रकार जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय,अर्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगें।

आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हे कार्यालय में बुला सकेंगे। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी,तहसील, थाना एवं चौकी। ये सभी शासकीय कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा।पंजीयन कार्यालय ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर खुले रहेंगे। ₹भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी स्वास्थ्य सेवायें जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैंदवा दुकान, चश्मे की दूकान, दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें उचित मूल्य की दूकान सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी घोषित आवश्यक सेवायें खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड,फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के उत्पादन,विक्रय,वितरण,भंडारण,
परिवहन की गतिविधियां।ऐसी संस्थाओं में एक समय पर, एक ही स्थान में, 5 से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होगें तथा प्रत्येक 3घण्टों में अपने परिसर की साफ-सफाई की जाये, ऐसी व्यवस्था उक्त संस्था प्रबंधक को बनाये रखना होगा। लाॅक-डाउन से प्राप्त छूट, विक्रय एवं वितरण के लिए, सुबह 9 बजें से शाम 4 बजे तक रहेगी। दुग्ध संयंत्र,घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम.वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें,जो इस आदेश में उल्लेखित हो ऐसे परिवहन करने वाले वाहन।बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल,अग्निशमन सेवायें,ए.टी.एम. टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी आधारित सेवाएं, पेट्रोल एवं डीजल पंप एवं एल.पी.जी,सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां,पशुचारा,कृषि आदान विक्रय ईकाईयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चेन सहित) पोस्टल सेवायें सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां जिसमें निजी एजेंसियाँ भी शामिल हैं। अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार,राज्य शासन, जिला प्रशासन तथा समय-समय पर अन्य शासकीय संस्थानों के द्वारा, महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जारी सेवायें। राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे।बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें एक ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है।घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतःअपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। सभी बैंकअपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। छत्तीसगढ़ शासन की आदेश का किसी व्यक्ति,संस्था,संगठन,प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता हैं।तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा,उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिये निर्देशों का उल्लंघन,नहीं किया जावेगा।आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी।महामारी रोग अधिनियम,1897 एवं इसके संबंध में कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

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