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November 19, 2024

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विधानसभा निर्वाचन 2023: गरियाबद जिले में 17 नवंबर को होगी वोटिंग

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  • शेख हसन खान, गरियाबंद 
  • 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन की होगी शुरुआत 30 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित
  • जिले में आदर्श आचरण संहिता और धारा 144 भी लागू, रैली, जुलूस एवं सभा के लिए लेनी होगी अनुमति
  • निर्वाचन प्रचार प्रसार हेतु अनुमति उपरांत सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का कर सकेंगे उपयोग
  • संपत्ति विरूपण की कार्यवाही शुरू, शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों से सरकारी या राजनैतिक विज्ञापन हटाने का काम जारी
  • कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने प्रेस कांफ्रेंस में निर्वाचन तैयारियों की दी जानकारी

गरियाबंद। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले में निर्वाचन की तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ सहित गरियाबंद जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आयोग के अनुसार गरियाबंद जिले में द्वितीय चरण में मतदान 17 नवंबर 2023 को एवं मतगणना 3 दिसंबर 2023 को किया जाना है। इसके लिए नाम निर्देशन की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 को होगी 30 अक्टूबर 2023 को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। विधानसभा क्षेत्र 54-राजिम हेतु अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष एवं 55- बिन्द्रानवागढ़ हेतु कलेक्टर न्यायालय कक्ष संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद मे नाम निर्देशन की कार्यवाही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जायेगी। कलेक्टर ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु विधानसभावार 9-9 टीम उड़नदस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, विडीयो निगरानी दल एवं 1-1 टीम वीडियो अवलोकन टीम का गठन किया जा चुका है। जो 24घंटे कार्यरत रहेगी। विधानसभावार सम्पत्ति विरूपण टीम (शहरी क्षेत्र हेतु 4 टीम एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 5 टीम), निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीम (1-1 टीम), जिला स्तरीय आदर्श आचरण संहिता टीम, जिला स्तर पर मीडिया अनुवीक्षण टीम गठन किया जा चुका, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान जिले में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस निकाला जाना प्रतिबंधित होगा।

साथ ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा राजनीतिक /गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डण्डा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेंगे और न ही चलने के लिए किसी को भी प्रेरित कर सकेंगे। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जा सकेगा। धारा 144 के तहत मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बन्दूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेंगे। कोई भी राजनैतिक दल याअभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा या आपत्तिजनक पोस्टर वितरित कर सकेंगे। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हे निर्वाचन / मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनायेरखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता / वृध्दावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। आयुध अधिनियम 1959 के तहत दिनांक 09.10.2023 से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति (विधानसभानिर्वाचन 2023) तक के लिए, गरियाबंद जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं। कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 4 के तहत निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु सुबह 06.00 बजे से रात 10.00 बजे तक ही लाउडस्पीकर का उपयोग संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय एवं दण्डाधिकारी से अनुमति उपरांत कर सकेंगे।

सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अविनाश भोई सहित प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रम के पदाधिकारी आदि निर्वाचन प्रचार के कार्य से शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस में निर्वाचन प्रचार अथवा राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधि कर सकेंगे। पात्रता अनुसार विश्राम गृह निर्धारित शर्तों के साथ दिया जा सकता है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान स्थानीय निकाय / जन प्रतिनिधियों को दिया गया शासकीय वाहन वापस लिया जावेगा एवं शासकीय वाहन का उपयोग किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार हेतु नहीं कर पायेंगे। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान कोई भी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी गरियाबंद से अनुमति के उपरांत ही अवकाश पर जा सकेगा। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा यदि अमानत राशि में छूट चाहिए तो जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला के प्रेस प्रिंटिंग संचालक की बैठक लेकर उन्हें लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ‘क’ की जानकारी दी जायेगी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के पैरा 4(इ) के अनुसार 01 जुलाई 2022 के पश्चात् से किसी भी तरह का पॉली स्टाईरिन और निस्तारित पॉली स्टाईरिन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयत, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग निषेधिक रहेगा। सम्पत्ति विरूपण के तहत 24 घंटे के अन्दर सभी सरकारी कार्यालयों से, 48 घंटे के अंदर सभी सरकारी संपत्तियों से एवं 72 घंटे के अन्दर निजी सम्पत्ति से सभी प्रतिबंधित सामग्री को हटाया जाना है। निर्वाचन के दौरान व्यक्ति विशेष के घर के बाहर प्रदर्शन या धरना पर रोक रहेगी। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल अस्थायी कार्यालय स्थापित नहीं कर सकेगा।