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January 26, 2025

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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आटो चालक को देना पड़ा 47 हजार चालान

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Auto driver had to give 47 thousand challan for breaking traffic rules

नशे की हालत में चला रहा था आटो
भुवनेश्वर। नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के तहत राजधानी शहर भुवनेश्वर में पहली बार एक आॅटो चालक को 47 हजार रुपये का चालान कटा है। जबकि आॅटो चालक ने आॅटो को 26 हजार रुपये मेंं खरीदा था, वहीं उसका 47 हजार रुपये का चालान कटा। बतादें कि यह घटना बुधवार शहर स्थित आचार्यविहार में घटी है, जहां एक आॅटो चालक नशे की हालत में आॅटो चला रहा था। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ आरटीओ के अधिकारियों ने आॅटो को रोका और उसकी जांच की। आॅटो चालक तब नशे की हालत में था और उसके पास डीएल भी नहीं था नहीं गाड़ी के अन्य कागजात।

Auto driver had to give 47 thousand challan for breaking traffic rules

चालान की रसीद के अनुसार अमान्य डीएल रखने के लिए 5 हजार रुपये, 10 हजार नशे की हालत में ड्राइविंग, 10 हजार रुपये वायु / ध्वनि प्रदूषण के लिए और अनुमति शर्तें का उल्लंघन करने के लिए 10 हजार रुपये। खबर के मुताबिक नशे में आॅटो-चालक को नियमित यातायात जांच के बाद शहर के आचार्य विहार स्क्वायर के पास रोका गया था। जबकि आरटीओ अधिकारियों ने शुरू में एक अक्षम राज्य में ड्राइविंग के लिए दंडित किया था, बाद में उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहने के बाद 47 हजार 500 रुपये की भारी राशि के साथ बिल भेजा गया था।  कथित तौर पर, आरोपी चालक ने कम से कम आठ यातायात नियमों को तोड़ा था। पूछे जाने पर नशे में धुत ड्राइवर ने यह कहते हुए बड़ी रकम का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया कि उसके लिए पैसे की व्यवस्था करना असंभव है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि वह दस्तावेजों को अपने साथ नहीं ले जा रहे थे और पुलिस को बताया कि दस्तावेज घर पर हैं। बतादें कि नया बिल 1 सितंबर 2019 से लागू हो गया है और ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुमार्ना भी लगया जा रहा है। यह कानून पहले 2017 में पेश किया गया था, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका और 16 वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 2019 विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया गया था।

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