CG- एक जुलाई से चालू होंगे स्कूल
1 min readइस शनिवार-रविवार को पूर्ण लॉकडाउन नहीं
दुकानें और व्यावसायिक संस्थान सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे
रेड और आरेंज जोन का निर्धारण स्वास्थ्य वि भ ग द्वारा किया जाएगा
रायपुर। राज्य शासन ने आर्थिक गतिविधियों के संचालन, क्वारेंटाइन सेंटर्स की व्यवस्थाओं, रेड, आरेंज जोन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अंतर्राज्यीय व्यावसायिक बसों और अंतर्राज्यीय व्यावसायिक टैक्सियों का परिचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रस्तावित किया गया है कि स्कूलों को एक जुलाई से प्रारंभ किया जाए। इसलिए स्कूल खुलने के पहले स्कूलों से क्वारेंटाइन सुविधा हटाकर भ वन का सेनेटाइजेशन स्वास्थ्य वि भ ग से कराना सुनिश्चित किया जाए। मई माह के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले पूर्ण लॉकडाउन को निरस्त कर दिया गया है। इस बारे में मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में गत दिवस आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में फैसला हुआ था।
स•ाी दुकानें और संस्थान जो •ाारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं वे सप्ताह के छह दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुली रहेंगी। दुकानों को वर्तमान में जारी समय सीमा और सप्ताहिक अवकाश का पालन करना होगा। विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति देने के अधिकार एसडीएम और तहसीलदारों को देने का निर्णय लिया गया है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।