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October 17, 2024

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ग्राम पंचायतों में होगा विवाह का अनिवार्य पंजीयन: कलेक्टर

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  • गोलू कैवर्त बलौदाबाजार

गाँवों में किसी भी नाबालिग का विवाह ना हो इसके लिए आज कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने सभी ग्राम पंचायतों में

अनिवार्य रूप से पंजीयन करनें के आदेश दिए हैं। ताकि समय रहतें नाबालिग लड़के एवं लड़की की पहचान की जा सकें। उन्होंने 14 मई अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित होने वाले विवाह को देखते हुए सभी मैदानी अमलों को सजग रहने के लिए निर्देशित किया है।

बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में विवाह पंजी संधारित करने हेतु सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये हैं।बाल विवाह के रोकथाम हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं गांव में कोटवार के माध्यम् से 9 मई से 11 के बीच मुनादी कराने का आदेश भी जारी किया गया है। ग्राम पंचायत पर गठित बाल संरक्षण समितियों को और सक्रियता के साथ इस विषय पर कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया है।

बाल विवाह के रोकथाम हेतु पंचायती राज के संस्थानों के प्रतिनिधि,स्व सहायता समूह के समिति के सदस्य के माध्यम् से इस सामाजिक बुराई की लड़ाई में सहयोग की अपेक्षा की हैं। साथ ही बाल पर समझाइश देकर विवाह रोकने का अनुरोध सभी से किया गया है। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी एल आर कच्छप ने बताया कि आगामी अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाह के रोकथाम के लिए सभी मैदानी अमलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने आगें बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई नहीं अपितु कानूनन अपराध है। बाल विवाह कराने वाले वर-वधु के माता-पिता,सगे संबंधी, बराती विवाह कराने वाले पंडित पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला मंडल,महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा बाल विवाह रोकथाम से संबंधित दिवारों में नारा लेखन का कार्य भी किए जा रहे है।उन्होंने आगें बताया कि प्रशासन की सक्रियता से 3 माह में 17 बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है।

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