महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, 23 की मध्य रात्रि से 30 की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा आदेश
1 min read- Shikha Das, Mahasamund
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी की आदेश
महासमुन्द 22 सितम्बर 2020/ महासमुन्द जिले में आज दिनांक तक 2109 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन औसतन लगभग 60 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2020 में संपूर्ण महासमुंद जिले को लॉकडाउन घोषित करते हुए धारा 144 भी लागू करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है तथा चैम्बर आॅॅफ कामर्स महासमुन्द, जिला चैम्बर आॅफ कामर्स, विभिन्न व्यापारिक संगठनों, नगरीय निकाय, जिला एवं जनपद पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा भी जिला/स्थानीय प्रशासन को महासमुन्द जिले में सम्पूर्ण लाॅक डाउन करने के वास्ते अनेक लिखित आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्पष्ट है कि बढ़ते कोविड-19 प्रकरणों की रेाकथाम एवं चेन को तोड़ने के लिए सम्पूर्ण महासमुन्द जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 (यथासंशोधित 2020) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 23 सितम्बर 2020 की मध्य रात्रि 11ः59 मिनट से 30 सितम्बर 2020 की मध्य रात्रि 11ः59 बजे तक तथा महासमुंद जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
उपरोक्त दर्शित अवधि में महासमुंद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाएगा। सभी अस्पताल (शासकीय, निजी) पूर्व संचालित रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों, विधिमान्य ई-पास धारी, एडमिट कार्ड, काॅल लेटर दिखाने वाले परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। (ऐसे वाहनों में बैठे प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा माॅस्क पहनने की स्थिति में ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा) अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दुग्ध डेयरी, दुग्ध दुकान व दुग्ध वितरण की की समयावधि सुबह 06ः00 बजे से सुबह 08ः00 बजे तक एवं शाम 05ः00 बजे से शाम 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या पार्लर नही खोले जायेंगे। उक्तावधि के दौरान केवल घर-घर जाकर दुग्ध वितरण की अनुमति होगी। पैट शॉप एक्वेरियम को केवल वहाॅ निवासरत पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 06ः00 बजे से सुबह 08ः00 बजे तक एवं शाम 05ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, टेलीकोम, इंटरनेट, कूरियर, ई-काॅमर्स एवं पोस्टल सेवाएँ निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। इनमें कार्यरत व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र दिखानें पर (केवल इन कार्याें के लिए) छूट मिलेगी। इस दौरान जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस बंद रहेगी। केवल स्कूल, काॅलेज में एडमिशन, परीक्षा केन्द्र संचालित रहंेगी, जिस वास्ते फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं माॅस्क संबंधी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। आॅनलाईन क्लास की अनुमति रहेगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि रेल्वे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, लोकेशन, वर्कशाॅप, रेक पाॅईंट पर लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं माॅस्क संबंधी निर्देशों का पालन करतें हुए संचालित करने की अनुमति रहेगी। खाद्य, दवा, एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-काॅमर्स आपूर्ति, होम-डिलिवरी निर्बाध रूप से संचालित रहेगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये सोशल डिस्टेसिंग एवं महासमारी नियंत्रण संबंधी समस्त निर्देशों के अधीन, संचालन व निर्माण कार्याें की अनुमति होगी।
जिले के पांचों धान संग्र्रहण केन्द्र (मार्कफेड केे अधीन), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डारण केन्द्र (नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन) तथा भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्यालय, कार्यस्थल, गोदाम, संबंध राईस मिल, रेल-रेक प्वाईंट को, शासकीय धान, अनाज के निपटारे, समाधान, परिवहन के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं माॅस्क संबंधी निर्देशों का पालन कराते हुए कार्य करने की छूट होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण राजस्व जिला महासमुन्द अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहंेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, आयोजन, पंडाल आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि होम आईसोलेशन मे रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता हैं 07723- 222100, 07723- 222101 और 82693-79405। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु समस्त कार्य जैसे काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में महासमुन्द जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को आॅनलाईन ई-पास लिया जाना आवश्यक होगा। मीडिया कर्मियों यथासम्भव वर्क-फ्राॅम-होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में ही बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे। उपरोक्त अवधि में महासमुन्द जिलांतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
यह आदेश कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना एवं चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी बिजली आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे के डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवा में लगे कर्मियों को छूट रहेगी।