सेक्टर अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं – कलेक्टर
1 min readसेक्टर अधिकारी, लेखा परीक्षण तथा आॅपरेटरों का प्रशिक्षण
नाम निर्देशन पत्र आनलाईन भरने दिया गया प्रशिक्षण
गरियाबंद । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्याम धावड़े ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु नियुक्त किये गए सेक्टर अधिकारियों, लेखा परीक्षण और आॅपरेटरों का प्रशिक्षण में कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर के एक-एक मतदान केन्द्रों का व्यक्तिगत रूप से भम्रण एवं अवलोकन कर वहां बिजली, पानी, छाया, फर्नीचर, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प आदि सभी आवश्यक व्यवस्था समय-पूर्व सुनिश्चित करायें। सभी सेक्टर अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों के दायित्वों से भली भांति परिचित हो ताकि आवश्यक होने पर वो उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सके। वे अपने सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहे और किसी भी दिक्कत या कठिनाई आने पर उनसे मार्गदर्शन एवं सहयोग लें। उन्होंने मतदान केन्द्रों में कमी पाये जाने पर उन्हें दुरस्त कराने को कहा। प्रशिक्षण में जिला पंचायत सीईओ श्री आर.के. खुटे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय श्री बी.आर. साहू, डिप्टी कलेक्टर श्री निर्भय साहू, तहसीलदार एवं सीएमओ भी मौजूद थे।
कलेक्टर ने कहा कि सेक्टर अधिकारी मतदान के पहले यह ध्यान रखें कि राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों का कार्यालय मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर हो। जिले के नगरीय क्षेत्रों में 25 नवम्बर से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसका पालन करना और अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों से करवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदान केन्द्रों के भवनों में भी किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार संबंधी पोस्टर, फोटो, बेनर आदि होने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत तत्काल हटाने को कहा। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री आर.पी. मिश्रा एवं श्री बंटी राय ने बताया कि इस बार निर्वाचन मतपत्रों और मतपेटियों के माध्यम से होना है। प्रशिक्षण के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी न हो। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों का निर्वाचन विधानसभा एवं लोकसभा की तरह महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियांे-कर्मचारियों को टीम वर्क की तरह कड़ी मेहनत, निगरानी और कार्य का निर्वाचन को शांतिपूर्वक, निर्विघ्न, निष्पक्ष बनाना है। प्रशिक्षण में व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी श्री के.के. दुबे ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रतिदिन प्रारूप-क में प्रतिवेदन देना होगा। अभ्यर्थी नाम निर्देशन के एक दिन पहले नया बैंक खाता खुलवाना सुनिश्चित करें। खर्च की राशि में नगद एवं चेक के माध्यम से किये गये खर्चे को जोड़ा जायेगा। उन्होंने बताया प्रारूप-क में प्रतिदिन का खर्च और प्रारूप-ख में खर्च का सार प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन के समय नगर पंचायत के अभ्यर्थी एक हजार रूपये एवं नगर पालिका की स्थिति 3 हजार रूपये निक्षेप राशि होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला होने पर यह राशि 50 प्रतिशत होगी। प्रशिक्षण में नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए कम्प्यूटर आॅपरेटरों को प्रशिक्षण दिया गया। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-3 आॅनलाईन भरा जायेगा। जिसमें अभ्यर्थी, प्रस्तावक, राजनीतिक दल, प्रतीक चिन्ह, बैंक खाते का विवरण, शपथ पत्र आदि की जानकारी रहेगी। नाम निर्देशन पत्र आयोग के साफ्टवेयर द्वारा आॅनलाईन भरे जायेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा सुविधा केन्द्र, च्वाईस सेंटर पर अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर के आधार पर भरा जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम दो नाम निर्देशन पत्र भरा जायेगा।