Recent Posts

November 20, 2024

समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण, इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण।

उदंती अभयारण्य के जंगल में अवैध कब्जा करने वाले 6 को वन विभाग ने फिर भेजा जेल

Forest department again sent to jail on 6

लगातार वन विभाग की कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में मची है हडकम्प
मैनपुर । उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व कें जंगल मंे अवैध कब्जा करने वाले व पेड पौधों को काटने वालो पर वन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही किए जाने से अब हडकम्प मची हुई है। आज फिर टाईगर रिजर्व क्षेत्र के वन परिक्षेत्र इदागंाव में अवैध कब्जा करने वाले 6 लोगों को वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27,29,31,38 (के) एंव 51 भारतीय वन अधि.1972 की धारा 26 (क) (च) एंव 52 लोक संम्पति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 (1) ए एंव 4 के तहत कार्यवाही करते हूए गरियाबंद जेल भेजा गया है।

Forest department again sent to jail on 6

इदागंाव वन परिक्षेत्र अधिकारी टी आर नरेटी ने मैनपुर में पत्रकारो को बताया कि उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व के बफर जोन एरिया वन परिक्षेत्र इदागंाव धु्रवागुडी बीट पीपलखुंटा कक्ष क्रमांक 1280 में आरोपी तुलाराम पिता टेडगुराम जाति गोंड ग्राम भारसुडी ओडिसा, नरसिंह पिता लक्ष्मण गोंड ग्राम अछला ग्राम ओडिसा, अर्जुन पिता मोहन गांेंड ग्राम अछला ओडिसा, भोकोराम पिता अर्जुन लोहार ग्राम घुमरापदर , कुशल पिता मटोराम ग्राम घुमरापदर एंव लीलाम्बर पिता टिकेलाल लोहार ग्राम घुमरापदर द्वारा जंगल में अवैध रूप से पेड पौधों को काटकर अवैध अतिक्रमण किया गया था और उक्त ग्रामीणों कें खिलाफ पूर्व में भी वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी। बावजूद इसके ग्रामीणों द्वारा टाईगर रिजर्व के सरंक्षित जंगल में अवैध कब्जा करते ही जा रहे थे जिसके चलते वन विभाग द्वारा कार्यवाही करते हूए इन 6 ग्रामीणों को न्यायालय में पेश कर उपजेल गरियाबंद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम धारा 1972 के तहत जेल भेजा गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री नरेटी ने  आगे बताया इस कार्यवाही में वन विभाग के अमला में प्रमुख रूप से  लोचन निर्मलकर ,वनपाल अनस राम धु्रव, वन संरक्षक नकुल भंण्डारी, चुकेश्वर धु्रव, फलेश्वर दिवांन, ऋषिकुमार धु्रव एंव वन अमला शामिल थे । श्री नरेटी ने बताया टाईगर रिजर्व के घनंे जंगल में अवैध कब्जा करने वाले ग्रामीणो को लगातार नोटिस जारी किया गया है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *