Recent Posts

November 23, 2024

समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण, इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्तर्राज्यीय एवं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की दी अनुमति

1 min read
परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
बस संचालन के लिए गाईडलाईन का पालन जरूरी

रायपुर, 26 अगस्त 2020

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आम जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य एवं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज प्रदेश के परिवहन आयुक्त द्वारा इन बसों के संचालन की अनुमति देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। यात्री बसों के परिचालन के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करना जरूरी है।

जारी गाईडलाईन के अनुसार यात्री वाहनों को जारी अनुज्ञापत्र के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और केवल निर्धारित स्टापेज पर ही वाहनों को रोका जा सकेगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। 

बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाईज कराएंगे। बसों के सैनेटाईजेशन के लिए सोडियम हाईपोक्लोराईट के जैसे रसायनों का छिडकाव किया जा सकता है। वाहन चालक एवं परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। बस में यात्रा के दौरान सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है। यात्रा के दौरान यात्रियों, चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना एवं थुकना प्रतिबंधित रहेगा। चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

गाईडलाईन के अनुसार बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे। यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस स्थान से किस गंतव्य स्थान तक यात्रा कर रहे हैं उसकी नामजद सूची बनाकर रखेंगे जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध कराएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के तहत सभी अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *