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October 16, 2024

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गरियाबंद जिले के सभी गांवों में 2 अक्टूबर को आयोजित किया जायेगा ग्राम सभा

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  • शेख हसन खान, गरियाबंद 
  • ग्राम सभा की कार्यवाही का वीडियो ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप में किया जायेगा अपलोड
  • ग्रामसभा में विभिन्न विषयों पर की जाएगी चर्चा
  • गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने एसडीएम एवं जनपद पंचायत के सभी सीओ को निर्देश जारी किया

गरियाबंद । राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में ग्राम सभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसके लिए निर्धारित तिथियां निर्धारित की गई है। इनमें जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अग्रस्त एवं 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में 2 अक्टूबर 2024 को ग्रामसभा आयोजन जिले के सभी गांवों में किया जायेगा। ग्राम सभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ग्रामसभा में लिए गये निर्णयों का अधिकतम 15 मिनट का वीडियो ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाएगा। साथ ही ग्राम सभा के गतिविधियों को वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित की जाएगी।

इस संबंध में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने सभी एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामसभा आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्रामों में ग्रामसभा आयोजित करने के लिए समय सारणी निर्धारित करने एवं स्थानीय अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये हैं। 02 अक्टूबर को आयोजित होने वाले ग्रामसभा में ग्रामसभा की पूर्व बैठकों में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा की जाएगी एवं पिछली छमाही मे विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही की जाएगा। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचाव एवं निवारण की जानकारी एवं उससे निपटने के लिए लोगों के जागरूक किया जाएगा ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी – कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा हिसाब लेना अथवा बकाया राशि उनके नामों का वाचन किया जायेगा।

ग्रामसभा में जिले के समस्त सड़कों पर मवेशियों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा की जायेगी। आमजनों में जागरूकता बढ़ाने एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित कराया जायेगा। साथ ही सड़कों पर खुला छोड़े जाने पर छ.ग. पंचायत अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत् जुर्माना अधिरोपित करने के बारे में बताया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की ग्राम पंचायत विकास योजना ड्राफ्ट कार्ययोजना पर चर्चा व पूर्व वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा ग्राम सभा में की जायेगी। ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 निर्माण हेतु 2 ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। इसके तहत प्रथम ग्राम सभा 2 अक्टूबर 2024 को होगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छ भारत दिवस तक स्वच्छता की सेवा अभियान चलाया जा रहा है।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान साफ-सफाई, जनभागीदारी, सफाई मित्र स्वकता शिविर अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के आयोजन पर विभिन्न कार्यवाही की जायेगी। इसके तहत ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल ग्रामों के प्रस्ताव का ग्राम सभा में अनुमोदन, शौचालय विहीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन एवं पात्र परिवारों की सूची का अनुमोदन, स्वच्छाग्रही समूहों के माध्यम से घर-घर एवं संस्थाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन पर चर्चा, स्वच्छता शपथ, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका का वाचन एवं चर्चा, एच.आई.व्ही. एड्स के रोकथाम के लिए ग्राम सभा में जनजागरूकता हेतु चर्चा, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर एनीमिया का रोकथाम, बौद्धिक विकास के संबंध में ग्राम पंचायत में मुनादी कराने एवं प्रतिनिधियों के सहयोग के संबंध में ग्राम सभा में चर्चा एवं संविधान के पाँचवी अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 129 छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 अनुसार कार्यवाही किया जायेगा।