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October 17, 2024

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बगैर अनुमति के प्रतिबंध्दित समय में केबल बिछाने जमीन खुदाई करना पड़ा महंगा, दो टैक्ट्रर और केबल मंशीन को वन विभाग ने किया जब्त

  • मामला मैनपुर वन परिक्षेत्र का विभाग द्वारा किया जा रहा है कार्यवाही

मैनपुर – मोबाईल टावर के लिए वन विभाग से बगैर अनुमति के प्रतिबंधित समय रात्रि में जंगल क्षेत्र सडक किनारे में खोदाई करना पडा मंहगा वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए दो टैक्ट्रर के साथ केबल वायर बिछाने का मशीन व पानी टेंकर को किया जब्त और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 उपधारा (1) (ग) के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। विभाग के द्वारा प्रकरण तैयार कर एसडीओ के माध्यम से वनमंडलाधिकारी के पास कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है।

वन विभाग मैनपुर से मिली जानकारी के अनुसार मामला 22 मार्च 2021 का बताया जा रहा है। मैनपुर वन परिक्षेत्र के नाहनबिरी बीट फुलझर घांटी कक्ष क्रमांक 1041 मे मोबाईल नेटवर्क केबल बिछाने के लिए मुख्य मार्ग के किनारे वन क्षेत्र मेें बगैर अनुमति के प्रतिबंधित समय रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास जमीन की मशीन के माध्यम से तथा गायती, फावडा, सब्बल के माध्यम से जमीन की खुदाई कर केबल बिछाया जा रहा था।

रात मेें वन रक्षक जुगलाल नायक के नेतृत्व में विभाग का गस्त दल निरीक्षण में पहुचे थे। वन विभाग के गस्त दल द्वारा जब केबल बिछाने वालो से अनुमति के सबंध में जानकारी चाही तो टालमटोल किया गया, कोई भी दस्तावेज अनुमति संबधित प्रस्तुत नही किया गया, तो उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर तत्काल दो टैक्ट्रर केबल बिछाने का हाईतकनीकी मशीन एंव पानी टेंकर, के साथ फावडा, गायती व जमीन खोदाई करने का अन्य औजार को वन विभाग ने जब्त किया। और भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 33 उपधारा (1) (ग) के तहत कार्यवाही किया जा रहा है, साथ ही जब्त किये गये टैक्ट्रर क्रमांक सी.जी 09 जेई 1994 एंव एक टैक्ट्रर सोल्ड है।

वाहन चालक सेामनाथ वल्द लक्ष्मण यादव मध्यप्रदेश सागर निवासी, रामकुमार पाल पिता धरमसिंह पाल अशोक नगर मध्यप्रदेश निवासी के विरूध्द वन अपराध पंजीबध्द किया गया है। वही दुसरी ओर ज्ञात हो कि वन विभाग द्वारा किये गये कार्यवाही में जब्त दो टैक्ट्रर पानी का टेंकर और केबल बिछाने का हाई तकनीक मशीन की कीमत लगभग 50 लाख रूपये से ज्यादा बताई जा रही है ।

इस सबंध में सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी कैलाश चन्द्र भोई ने चर्चा में बताया कि बगैर अनुमति के प्रतिबंधि समय में रात्रि सडक किनारे वन क्षेत्र में केबल बिछाने के नाम पर खुदाई किया जा रहा था। और कोई अनुमति नही लिया गया था जिसके कारण दो टैक्ट्रर एंव पानी का टैंकर केबल बिछाने का मशीन और फावडा, गायती व अन्य औजार को जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है ।

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