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October 18, 2024

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चेक बाउंस… उद्योगपति को 2 लाख जुर्माना और 1 साल सजा

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Industrialist fined 2 lakh and sentenced to 1 year

न्यायालय में अपराधिक मामला क्रमांक-5/2017 का केस दायर
जूनागढ़। केसिंगा नगर के उद्योगपति तथा जैन भवन गली निवासी स्वर्गीय भीखुराम जैन के पुत्र रमेश कुमार जैन ने अपने जान पहचान का फायदा उठाकर जूनागढ़ निवासी चंपक अग्रवाल से पांच लाख रुपये नगद एक दोस्ताना उधारी लिया था। रमेश जैन ने 10 अप्रैल 2015 को रुपये लेकर एक साल में रुपये लौटाने की बात कहकर 11 अप्रैल 2016 का पांच लाख रुपये का चेक क्रमांक-023835 केसिंगा स्टेट बैंक आॅफ इंडिया का जारी किया था। शिकायतकर्ता श्री अग्रवाल ने उक्त चेक अपने खाते में जमा करने के लिए जूनागढ़ स्टेट बैंक आॅफ इंडिया में दाखिल किया। स्टेट बैंक ने चेक एक्सीड एरेजमेंट का नोट लगाकर उनको वापस कर दिया और पैसा नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने अपने वकील कालुचरण चौधरी एवं सुशांत कुमार मुंड को पैरवी के लिए दिया।

Industrialist fined 2 lakh and sentenced to 1 year

अभियोजना पक्ष के वकील एससी पंडा रहे। न्यायाधिकारी एवं जेएमएफसी कोर्ट में केस नंबर-1 सीसी 2/2016 दर्ज किया गया। कोर्ट ने आरोपी रमेश कुमार जैन को सात लाख रुपये और एक साल का सिंपल जेल दंड का आदेश सुनाया। इसके पश्चात आरोपी ने धर्मगढ़ अतिरिक्त दौराजज के न्यायालय में अपराधिक मामला क्रमांक-5/2017 का केस दायर किया। आरोपी के वकील, शिकायतकर्ता के वकील एवं सरकारी वकील के तर्क-विर्तक पश्चात अतिरिक्त दौराजज धर्मगढ़ ने अपराधिक केस रिवीजन मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया कि नीचली अदालत ने पांच लाख रुपये और मूलधन दो लाख रुपये जुर्माना और एक साल का जेल दंड उसे यथास्थिति बरकरार रखा। फैसला 6 जुलाई 2019 को सुनाया। आरोपी रमेश कुमार जैन ने उच्च न्यायालय में एक अपराधिक रिवीजन केस अपील के लिए दायर किया है, जिसका केस क्रमांक- 466/2019 है। आरोपी ने शिकायकर्ता श्री अग्रवाल को 30 अगस्त 2019 को हाजिर होने का उसके वकील द्वारा कोर्ट के माध्यम से मिला है। आरोपी ने नीचली अदालत में एक लाख पचीस हजार रुपये जमा करने पर ही उच्च न्यायालय कटक में केस स्वीकार किया है। आरोपी रमेश कुमार जैन के बेटे अनंत जैन ने भी चेक गुम जाने की बात कहकर गवाही दी थी, लेकिन कोर्ट ने सभी तथ्यों को नामंजूर कर दिया।

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