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December 23, 2024

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गरियाबंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले द्वारा नए कानून के संबंध में दिया गया जानकारी

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  • शेख हसन खान, गरियाबंद 
  • 1 जुलाई से लागू हो रही भारतीय न्याय संहिता को लेकर मैनपुर में हुई कार्यशाला का आयोजन बड़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्र के लोग

गरियाबंद। भारत सरकार द्वारा 03 नवीन अपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को आज 01 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, इस नवीन कानून की जानकारी एंव जागरूकता के लिए तहसील मुख्यालय मैनपुर स्थित थाना परिसर में विशाल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में गरियाबंद जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले शामिल हुए साथ ही पुरे विकासखण्ड क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी स्कूली छात्र छात्राएं, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार, व्यापारी, पंचायत प्रतिनिधि व क्षेत्र के लोग सैकड़ों की संख्या में कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान गरियाबंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले ने नए कानून को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून पुरी तरह से पारदर्शी है। कोई भी घटना कारित होती है तो उक्त स्थान को तत्काल सील कर दिया जाये साथ ही उसकी फोटोग्राफी विडियो ग्राफी भी किया जाए जिससे घटना की समायक जानकारी सुस्पष्ट और सत्यता से परिपुरित हो सके, नये कानून के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किये गये हैं। डिजिटल युग में सायबर अपराध डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध सामने आ रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए यह कानून महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री तुकाराम कांबले ने कहा कि नये कानून हमारे देश के विधिक प्रणाली को आधुनिक सम-सामयिक और प्रभावी बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इन संहिता के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरितता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है। इनकी आवश्यकता और अपरिहार्यता स्पष्ट है क्योंकि यह न केवल कानून से शासन को मजबूत बनाती है बल्कि समाज में न्याय सुरक्षा और विकास को भी प्रोत्साहित करती है। पुलिस अधीक्षक ने नये महिला सुरक्षा कानून पर विस्तृत एंव बारिकी से जानकारी देते हुए कहा कि नए कानून में अब धारा 68,69 के तहत पहचान छीपाकर शादी करना या शादी का झुठा वायदा कर यौन कृत्य करने को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

मैनपुर एसडीएम डॉ तुलसीदास मरकाम ने बताया कि आज से देश में जो नया कानून लागू हुआ है नए कानून का मुख्य लक्ष्य ऐसे आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करती है बल्कि कानून व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाती है जिसके लिए सभी के सुलभ एंव त्वरित न्याय सुनिश्चित हो या सुधार भारत में एक निष्पक्ष आधुनिक एंव न्याय पूर्ण कानूनी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मैनपुर एसडीओपी पुलिस बाजीलाल सिंह ने कहा कि नये कानून की आत्मा न्याय समानता और निष्पक्षता है यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता की गारंटी देता है, यह दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केन्द्रीय है, सबसे के साथ समान व्यवहार मुख्य विषय है।

इस मौके पर प्रमुख रूप से एसडीएम डॉ तुलसीदास मरकाम, एसडीओपी पुलिस बाजीलाल सिंह, थाना प्रभारी शिवशंकर हुर्रा, जनपद पंचायत मैनपुर के सीईओ अंजली खलखो, बीएमओं डॉ गजेन्द्र ध्रुव, नवीन महाविद्यालय मैनपुर के प्राचार्य बी.के दास, बीईओ चन्द्रशेखर मिश्रा, मनरेगा परियोजना अधिकारी रमेश कंवर, वरिष्ठ कृषि अधिकारी भावेश शाडिल्य, वन परिक्षेत्र अधिकारी अमरसिंह ठाकुर, राजेन्द्र सोरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, गेंदु यादव, उधोराम ध्रुव, एच.एन. सिंह, बी.आर सीसी शिकुमार नागे, संजीत मरकाम, राकेश परिहार, डी. के सोनी, छबीलाल ध्रुव, नरेश नाग, अशोक ठाकुर, डी.के दृ नागवंशी, पूर्व सरपंच सरिता ठाकुर, सरपंच बनसिंह सोरी, सियाराम ठाकुर, चित्रसेन पटेल, जाकीर रजा, शाहिद मेमन, फागेश्वर पटेल, पंचायत स्पेक्टर राजकुमार धुर्वा, बोध पटेल, चन्द्रकिशोर नागेश, रजनीश रामटेके, नीरज चोंखडे, हनीफ मेमन, वरिष्ठ पत्रकार शेख हसन खान, रूपेश साहू, पुलस्त शर्मा, मोहन कुशवाहा,इतेश सोनी , मुकेश ठाकुर, गोंविद पटेल, नीलू पटेल सहित स्थानीय अधिकारी कर्मचारी वरिष्ठ नागरिकगण पत्रकार बडी संख्या में उपस्थित थे।