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November 19, 2024

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गरियाबंद वन मंडल के छैला जंगल में तेंदुआ का शिकार

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  • वन विभाग ने 2 और आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया
  • शेख हसन खान, गरियाबंद 

गरियाबंद । गरियाबंद मंडल अंतर्गत अमलीपदर छैला जंगल में वन्य प्राणी तेंदुआ के शिकार मामले में वन विभाग में आज और दो आरोपी को घेराबंदी कर ओड़ीसा में पकाने सफलता प्राप्त किया है और आरोपियों को जेल भेजा गया है वह विभाग द्वारा प्रेस स्वीकृति जारी कर बताया गया छ.ग. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ.ग. रायपुर श्री व्ही. श्रीनिवास राव भा.व.से. एवं मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर श्री राजू अगासीमनी भा.व.से. के निर्देश तथा वन मंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद श्री लक्ष्मण सिंह भा.व.से. के मार्गदर्शन में उप वनमंडलाधिकारी देवभोग राजेन्द्र सोरी द्वारा गठित सामूहिक गश्ती दल द्वारा आज दिनांक 19.05.2024 को इंदागांव (देवभोग) परिक्षेत्र के उप परिक्षेत्र अमलीपदर अन्तर्गत परिसर छैला में वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु सामूहिक गश्ती के दौरान ज्ञात हुआ कि वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 987 आर.एफ. के वन क्षेत्र में 01 नग तेन्दूआ मृत अवस्था में पाया गया था।

इस संबंध में पतासाजी करने पर संदिग्ध आरोपी राजमन वल्द डोला, जाति-गोंड़, उम्र 49 वर्ष, ग्राम-हल्दी, पोस्ट-गोना, थाना-रायघर, जिला-नवरंगपुर (उड़ीसा) को पकड़ा गया। आरोपियों द्वारा वन्यप्राणियों के अवैध शिकार के उद्देश्य से फंदा लगाया गया था। आरोपी से पूछताछ किये जाने पर अपराध की स्वीकारोक्ति उपरांत विधिवत् कार्यवाही में लेते हुये, राजमन वल्द डोला, जाति-गोंड़, उम्र 49 वर्ष, ग्राम-हल्दी, पोस्ट-गोना, थाना-रायघर, जिला-नवरंगपुर (उड़ीसा) एवं अन्य 02 अरोपियों के विरूध्द वन अपराध प्रकरण पी.ओ.आर. क्रमांक 17445/13 दिनांक 19.05.2024 जारी कर विवेचना में लिया गया है। अपराध पर न्याय विचार का अधिकार माननीय न्यायालय महोदय को होने के कारण आरोपी को माननीय न्यायालय गरियाबंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अन्य 02 फरार आरोपी मालती वल्द दाना सान्ता, उम्र 50 वर्ष जाति-कोन्द एवं रमेश वल्द पती सान्ता, उम्र 44 वर्ष, जाति-कोन्द, ग्राम-हल्दी (डोंगरीगुड़ा), पोस्ट-गोना, थाना-रायघर, जिला- नवरंगपुर (उड़ीसा) को आज दिनांक 22. 05.2024 को प्रातः 04:00 बजे, ग्राम हल्दी, उड़ीसा में उप वनमंडलाधिकारी देवभोग श्री राजेन्द्र सोरी के नेतृत्व में देवभोग उपवनमंडल की टीम के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। विधिवत कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय महोदय गरियाबंद के समक्ष पेश किया गया। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2 (1), 9,39,50,51 (1), 52 के तहत् दोनों आरोपियों को 11 दिवस के न्यायिक हिरासत में जेल निरूध्द किया गया। इस कार्यवाही में श्री अश्वनी दास मुरचुलिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव (देवभोग), श्री नरेश नाग उपवनक्षेत्रपाल, श्री ईश्वरी मरकाम उपवनक्षेत्रपाल, श्री उधो ध्रुव उपवनक्षेत्रपाल, श्री बिम्बाधर यदू वनपाल, श्री दिनेश चन्द्र पात्र वनपाल, श्री खेत्रमोहन साहू वनरक्षक, श्री लम्बोदर सोरी वनरक्षक, श्री खिलेश नगारची वनरक्षक, श्री गुलशन अग्रवाणी, वनरक्षक, श्री लखन राम यादव, श्री बलिराम यादव, अलेख राम, श्री परदेशी प्रधान अग्नि सुरक्षा श्रमिक तथा दैनिक सुरक्षा श्रमिकों का इस कार्यवाही में विशेष योगदान रहा।