शहरी क्षेत्रों में लाॅक डाउन 6 अगस्त तक बढ़ाई गई
1 min readगोलू कैवर्त, बलौदाबाजार
जिले की शहरी क्षेत्रों में लाॅक डाउन की अवधि आगामी 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार लाॅक डाउन 28 तारीख को रात 12 बजे समाप्त हो रहा था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने स्थिति की समीक्षा के बाद कोरोना महामारी की व्यापकता को ध्यान में रखते हुये आगामी 6 अगस्त की रात 12 बजे तक दुकानों के बंद रखने के लिए नये सिरे से आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने जारी आदेश में 29 और 30 जुलाई तथा 31जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक के लिये बाजार एवं दुकानों के बंद रखने के लिये अलग-अलग प्रावधान किये हैं। यह लाॅक डाउन जिले की शहरी क्षेत्र जैसे बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा, बिलाईगढ़ एवं भटगांव पर एक साथ लागू होगा। उल्लेखनीय है कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 28 जुलाई की स्थिति में 355 कोरोना पाॅजीटीव मरीजों की पहचान की जा चुकी है तथा कुल 46 मामले अभी भी एक्टिव हैं। तथा लगातार संक्रमण का खतरा बढता जा रहा है। निकट के जिलों में भी संक्रमण फैला हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है, कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाये जायें।
दिनांक 29 एवं 30 जुलाई 2020 हेतु निर्देश
किराना, राखी, सेवईयां, मिठाई, दूध, फल, सब्जी, अंडे की दुकान, ब्रेड, चिकन, मटन के विक्रय एवं परिवहन की गतिविधियां, पेट्स शाॅप/एक्यूरियम, पशु आहार, कीटनाशक एवं खाद की दुकानें प्रातः 8बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित रहेंगी। घर पर जाकर दूध बांटनें वाले दूध विक्रेता प्रातः 6.00 से प्रातः 9.00 एवं संध्या 5.30 से 6.30 तक एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 6.00 से प्रातः 9.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हों, परिवहन करने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का संपादन करेंगें। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी। ये सभी शासकीय कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। इनके अतिरिक्त शेष समस्त (राज्य शासन एवं केन्द्रीय) शासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे। पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक खुली रहेंगी।स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं) एवं दवा दुकानें यथावत खुली रहेंगी। बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, टेलीकाॅम-इंटरनेट सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, सुरक्षाकार्य में लगी सभी एजेंसियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। पेट्रोल/डीजल एवं एल.पी.जी. गैस संबंधी गतिविधियां प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक संचालित रहेंगी।
दिनांक 31 जुलाई से 6 अगस्त हेतु निर्देश
दूध, फल, सब्जी, अंडे की दुकान, चिकन, मटन के विक्रय एवं परिवहन की गतिविधियां प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संचालित रहेंगी। घर पर जाकर दूध बांटनें वाले दूध विक्रेता प्रातः 6.00 से प्रातः 9.00 एवं संध्या 5.30 से 6.30 तक एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 6.00 से प्रातः 9.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हों, परिवहन करने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का संपादन करेंगें। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी। ये सभी शासकीय कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। इनके अतिरिक्त शेष समस्त (राज्य शासन एवं केन्द्रीय) शासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे। पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक खुली रहेंगी। स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं) एवं दवा दुकानें यथावत खुली रहेंगी। बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, सुरक्षाकार्य में लगी सभी एजेंसियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। पेट्रोल/डीजल एवं एल.पी.जी. गैस संबंधी गतिविधियां प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक संचालित रहेंगी। किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860(1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा, उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिये निर्देशों का उल्लंघन, नहीं किया जावेगा। आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।