बलौदाबाजार जिलें में लॉकडॉउन अब 29 अप्रैल तक, फल -सब्जी, राशन सामग्री को सशर्त ठेले में बेचने की होंगी अनुमति
1 min read- गोलू कैवर्त बलौदाबाजार-
कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/771/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू. /2021 बलौदाबाजार दिनांक 9 अप्रैल 2021 द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 11 अप्रैल 2021 शाम 6.00 बजे से दिनांक 21 अप्रैल 2021 प्रातः 6.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, जिससे संपूर्ण बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कंटनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।
अतः दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34, सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/771/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 बलौदाबाजार दिनांक 9 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला बलौदाबाजार- भाटापारा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं- बलौदाबाजार- भाटापारा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 29 अप्रैल 2021 प्रातः6.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बलौदाबाजार -भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे शासकीय उचित मूल्य दुकानों को कलेक्टर (खाद्य शाखा),बलौदाबाजार द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु कलेक्टर (खाद्य शाखा), बलौदाबाजार द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे। सभी प्रकार की मंडियां, थोक फुटकर एवं ग्राॅसरी दुकानें बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों,उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्राॅसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं काॅलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रातः 6.00 बजे से अपरान्ह 11.00 बजे तक ही होगी किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन,शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वेन, अस्पताल,मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन,एम्बुलेंस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी,एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन,एयरपोर्ट,रेल्वे स्टेशन,अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आटो,टैक्सी,विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमीट कार्ड,काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी,उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मिडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा।
अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान,पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पेट शाॅप,एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी ।एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या आॅनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (वदेपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले, जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान( माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्ताें पर संचालित रहेंगे। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय /सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे।
उपरोक्त अवधि के दौरान बैंको को केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक/शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक,धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।उपरोक्त अवधि में रेल,बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जावेगा। अपरिहार्य परिस्थतियों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाॅम,एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य, या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु,मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 2, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 2 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मिडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक,अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक(शहरी/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय,अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील,थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सम्बधित अधिकारी, विद्युत,पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई,सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।इस आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित कि या जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश अगामी दिनांक 21अप्रैल से प्रातः 6.00 बजे से लागू होगा।