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January 24, 2026

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छत्तीसगढ़ में नए ट्राफिक नियम लागू नहीं, गृहमंत्री कर रहे अभी अध्ययन

New traffic rules not applicable in Chhattisgarh

रायपुर । छत्तीसगढ़ में मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2019 को लागू करने में संशय की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने इसे लागू करने से पहले अध्ययन करने का फैसला किया है। राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शनिवार यहां संवाददाताओं को बताया कि मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2019 का अध्ययन किया जा रहा है। साहू ने कहा कि मोटर यान (संशोधन) अधिनियम को पूरे देश में लागू करने के लिए कहा गया है।

New traffic rules not applicable in Chhattisgarh

हालांकि छत्तीसगढ सरकार, राज्य की स्थिति के हिसाब से अध्ययन कर रही है जिससे बहुत ज्यादा जुर्माने से लोगों को तकलीफ न हो। मंत्री ने कहा कि विधेयक की कंडिकाओं का अध्ययन किया जा रहा है कि किस रूप में इस कानून को लागू किया जा सकता है तथा क्या राज्य सरकार को इसमें संशोधन करने का अधिकार है या नहीं। इससे पहले राज्य के परिवहन मंत्री ने राज्य में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के संबंध में बैठक ली थी तथा इसे विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया गया था। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किए जाने के संबंध में विधि एवं विधायी और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक में नया मोटर व्हीकल एक्ट को छत्तीसगढ़ में लागू करने के संबंध में विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजने की जानकारी दी गई थी। विधि विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका भली-भांति अध्ययन करके राज्य की जनता के हित में जो सर्वोत्तम और उचित होगा, उसे लागू करने का निर्णय लेने की बात कही गई थी।  देश में इस महीने की एक तारीख से मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2019 लागू हो गया है।

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