Mahasamund जिले के चार क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से मुक्त, पिथौरा का गोड़बहाल भी मुक्त
1 min readShikha Das, Mahasamund
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने जिले के चार कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। कलेक्टर के हस्ताक्षर से कल देर रात जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 23 जुलाई 2020 को नगरपालिका महासमुुंद अन्तर्गत होटल बालाजी, तहसील पिथौरा के अन्तर्गत ग्राम गोड़बहाल, तहसील सरायपाली अन्तर्गत ग्राम केंदूआ एवं 20 जुलाई 2020 को तहसील बागबाहरा के ग्राम कसहीबाहरा में कोरोना वायरस (कोविड-19) पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्र्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इन्हें अब कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 19 अगस्त को प्रतिवेदित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कंटेनमेंट संबंधी दिशा-निर्देश के तहत संबंधित चारों कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में 28 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 28 दिनों से कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है।
साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 41 लोगों का सैम्पल जांच नकारात्मक (निगेटिव) प्राप्त हुआ है एवं सक्र्रिय सर्विलेंस सर्वे प्रपत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के कोविड-19 से संबंधित धनात्मक प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उपरोक्त चारों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।
क्रमांक/74/682/पाराशर