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January 30, 2025

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पुलिस भर्ती परीक्षा:तीन माह के भीतर नए सिरे से आयोजित करें शारीरिक परीक्षा,हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश

मनीष शर्मा,8085657778

बिलासपुर,पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने पर वंचित अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के डिजीजन बेंच ने राज्य सरकार को 90 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया अंतिम करने के लिए आदेशित किया है। इसमें पूर्व में ली गई लिखित परीक्षा को बरकरार रखते हुए नए सिरे से आयोजित शारीरिक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती का पात्र बताया है।किसी अन्य अभ्यर्थी को आगामी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

29 दिसंबर 2017 को पुलिस विभाग में 2259 आरक्षक जीडी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2018 और लिखित परीक्षा की तिथि 30 सितंबर 2018 को ली गई थी। वहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 अप्रैल 18 से 12 जून 18 के बीच में ली गई थी, जिसमें 61511 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये थे। लेकिन 27 सितंबर 19 को पुलिस महानिदेशक ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था।

प्रक्रिया को निरस्त किए जाने पर अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई। जिस पर न्यायालय की सिंगल बेंच ने 12 दिसंबर 2019 को पुलिस महानिदेशक के आदेश को यथावत रखते हुए डबल बेंच में अपील प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि विज्ञापन नये प्रचलित/संशोधित नियम अंतर्गत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। इसलिए इसे निरस्त करना अनुचित है।

शासन ने अपने जवाब में कहा कि भर्ती को लेकर संशोधित नियम 23 फरवरी 18 को गजट नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित हुआ था, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04 फरवरी 18 थी।इस तरह से आवेजन जमा करने तक नियमों में संशोधन नहीं हुआ था।इसलिए यह त्रुटि सामने आने पर पुलिस महानिदेशक ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था।

मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय के डिविजिन बेंच जस्टिस पीआर रामचन्द्र.मेनन एवं पीपी साहू ने पर्व में सुरक्षित रखे फैसले एवं अन्य सभी 15 याचिकाओं में सुनवाई करते हुए सोमवार को पारित आदेश में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा प्रारंभ भर्ती प्रकिया में लिखित परीक्षा भाग को यथावत रखा है। साथ ही वर्तमान सरकार को यह निर्देश व अधिकार दिया, जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा नियम के हिसाब से प्रक्रिया नए संशोधित नियमों के तहत 90 दिन के भीतर अंतिम करें।

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