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October 17, 2024

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छापामारी में मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाइयां जब्त

Restricted medicines seized from medical store in raids

औषधि एवं प्रसाधन विभाग की कार्रवाई
बलरामपुर, 19 सितम्बर। जिला मुख्यालय बलरामपुर में प्रतिबंधित दवाओं के बिक्री के संबंध खाद्य एवं औषधि विभाग के टीम ने शंकर मेडिकल एजेंसी में छापामार कार्रवाई कर संस्थान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गर्भ निरोधक दवाएं जब्त कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम छापामार कार्यवाही के दौरान ग्राम भनौरा स्थित शंकर मेडिकल स्टोर्स में औषधि निरीक्षक ने अपने टीम के साथ दबिश दी। कार्यवाही में शंकर मेडिकल स्टोर में भारी मात्रा मे प्रतिबंधित गर्भ निरोधक दवाएं जब्त की गई।

Restricted medicines seized from medical store in raids

अवैध रूप से भंडारण किये गए दवाओं को जप्त करने के साथ ही मेडिकल संचालक के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 ब व 27 के तहत कार्यवाही की गई है। औषधि निरीक्षक श्री विकास दुबे ने बताया है कि शंकर मेडिकल स्टोर व मेडिकल से सटे दुकान से 76000 की प्रतिबंधित दवाएं जप्त की है। इसके साथ औषधि विभाग के द्वारा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। अपराध सिद्ध होने पर अधिकतम 5 वर्ष की सजा और जप्त की गई औषधि की कीमत से तीन गुना जुर्माने का प्रावधन है। औषधि प्रशासन विभाग ने जप्त की गई दवाओं के सैम्पल को राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजे जाने की तैयारी कर ली है। छापामार कार्यवाही में औषधि निरीक्षक श्री विरेन्द्र कुमार भगत के साथ टीम के सदस्य उपस्थित थे।

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