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December 23, 2024

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ATM … 1 July से बदल जाएगा पैसे निकालने के नियम

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Rules for withdrawal of money will change from 1 July

New Delhi

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने में कोरोना वायरस (Coronavirus in india) के चलते किसी भी एटीएम से पैसे निकालने (ATM money withdrawal rule) की छूट दी थी। ये छूट उन्होंने 3 महीनों के लिए दी थी, जिसकी मियाद 30 जून को खत्म हो रही है। राहत के तहत ग्राहक किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकाल सकते थे और उन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता था। लेकिन 30 जून के बाद ये राहत खत्म हो जाएगी और नियमों के मुताबिक दूसरे बैंक के एटीएम से कुछ चुनिंदा ट्रांजेक्शन करने की ही इजाजत होगी। निर्मला सीतारमण ने इसी के साथ-साथ न्यूनतम बैलेंस रखने से भी राहत दी थी। 3 महीनों तक कोई भी बैंक न्यूनतम बैलेंस ना रहने की स्थिति में ग्राहक से पेनाल्टी नहीं वसूल सकता था। अब 30 जून को उसकी मियाद भी खत्म हो रही है और 1 जुलाई से मिनिमम बैलेंस ना होने की सूरत में ग्राहकों से पेनाल्टी वसूली जाएगी।

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