टेकलाल की सहायता लेकर ही खाता खोलवाया था, लोगों से धोखाधड़ी
1 min readबागबाहरा 10/08/18 को टेकलाल प्रार्थी को 10,000 रूपये दिया और बोला की ईतना ही पैसा आया
थाना बागबाहरा गौर सिंह ध्रुव पिता हिरा सिंह ध्रुव उम्र 43 वर्ष ग्राम बोकरमुडा(कला) थाना बागबाहरा का थाना उप. आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी की पुत्री कुसुम ध्रुव की शादी 2017 में हुयी थी । प्रार्थी शासन योजना अन्तर्गत श्रमिक पंजीयन कराया था प्रार्थी कम पढा लिखा है । इसलिए इस सारे काम काज के लिए गांव के ही टेकलाल बरिहा का सहयोग लिया था । बैंक ऑफ बडौदा में दिनांक 05/12/17 को टेकलाल की सहायता लेकर ही खाता खोलवाया था । दिनांक 09/08/2018 को प्रार्थी के बैंक ऑफ बडौदा के खाता नम्बर 366481000129669 में मेरा श्रमिक पंजीयन का पैसा आया और उसके अगले दिन 10/08/18 को टेकलाल प्रार्थी को 10,000 रूपये दिया और बोला की ईतना ही पैसा आया है । बाकी पैसा आयेगा तो मैं तुमको बता दूंगा बोला और प्रार्थी के एटीएम कार्ड और पास बुक को अपने पास रख लिया । प्रार्थी लगभग एक साल से टेकलाल से अपना ए0टी0एम कार्ड और पास बुक मांग रहा था लेकिन व प्रार्थी का ए0टी0एम कार्ड और पास बुक नही दे रहा था तब प्रार्थी बैंक आफ बडौदा जा करके नया पास बुक बनवाया तब प्रार्थी देखा कि प्रार्थी के खाता में 90,000 रूपये आया है । टेकलाल बरिहा प्रार्थी के खाता से सारे पैसे को निकाल लिया है । टेकलाल प्रार्थी के खाता में कहां कहां से पैसा मंगवाकर और उसे निकलाकर प्रार्थी के साथ धोखाधडी किया है । प्रार्थी के एटीएम का उपयोग प्रार्थी के अनुमति के बिना किया है । प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के रिश्तेदार दुलारिन बाई पति छबीराम का नाम से भी टेकलाल इस प्रकार धोखाधडी किया है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बागबाहरा मेंअपराध क्रमांक 05/2020 धारा 420, 406, 409 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी टेकलाल उर्फ संजू बरिहा पिता रैतुराम बरिहा निवासी बोकरामुड़ाकला थाना बागबाहरा के कब्जे से (01) बैंक पास बुक 07 नग, (02) एटीएम कार्ड- 07 नग, (03) पेन कार्ड- 01 नग, (04) आई.कार्ड- 02 नग, (05) मजदूर श्रमिक संघ नियोजन प्रमाण पत्र -06 पन्ना (06) राज मिस्त्री मजदूर श्रमिक संघ का कोरा 14 पन्ना नियोजन प्रमाण पत्र, (07) कार्यालय ग्राम पंचायत बोकरामुड़ाकला के नाम से 12 पन्ना ब्लेन्क लेटर पेड को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय भेजा जाता है। आरोपी से पुछताछ करने पर पता चला आरोपी द्वारा अन्य चार-पांच लोगों से धोखाधड़ी किया गया है जिसकी प्रारंभिक जांच चल रही है। सम्पूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला जिला महासमुंद एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री देवव्रत सिरमौर, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सुश्री लितेश सिंह थाना निरीक्षक श्री संजय िंसंह राजपूत, सउनि बिसालीराम ध्रुव की अहम भूमिका रही।