मिलिंग क्षमता का उपयोग और निर्देशों का पालन नहीं करने पर फर्म के संचालक को कारण बताओ नोटिस
1 min read- रामकृष्ण ध्रुव, गरियाबंद
गरियाबंद – कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने शत् प्रतिशत मिलिंग क्षमता का उपयोग नहीं करने और अनुबंध के विरूद्ध धान का उठाव नहीं करने तथा शासन के नियम-निर्देशों का पालन नहीं करने पर जिले के फर्म राधा स्वामी फूड इंडस्ट्रीज राजिम के संचालक/पार्टनर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही फर्म के संचालक/ पार्टनर को तीन दिवस के भीतर समक्ष उपस्थित होकर लिखित में जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया है।
ज्ञात है कि उक्त फर्म के भौतिक सत्यापन के दौरान शत् प्रतिशत मिलिंग क्षमता उपयोग नहीं करते हुए सिर्फ अनुबंध के विरूद्ध 19 प्रतिशत धान का उठाव किया जाना पाया गया। फर्म के द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के कंडिकाओं का स्पष्ट उलंघ्घन किया गया है।
कलेक्टर ने फर्म के विरूद्ध कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के प्रावधानों के तहत फर्म का विद्युत विच्छेदन कर मिल को काली सूची में दर्ज करने तथा कृषि उपज मंडी समिति राजिम द्वारा फर्म को जारी प्रसंस्करण एवं थोक मंडी अनुज्ञप्ति के निलंबन की कार्यवाही संस्थित करने फर्म के संचालन/पार्टनर से तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। समय-सीमा के भीतर जवाब प्राप्त नहीं होने पर फर्म के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।