बीएस-4 वाहन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक बिकी गाड़ियों का …
1 min read- बीएस-4 वाहन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- 31 मार्च तक बिकी गाड़ियों का करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
- अप्रैल या उसके बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा
- हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
- दिल्ली-एनसीआर में गाड़ियों को अभी रजिस्ट्रेशन कराने की छूट नहीं दी
नई दिल्ली|
मार्च में बीएस-4 वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. दरअसल, जिन लोगों ने लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समयसीमा से पहले बीएस-4 वाहनों को पंजीकृत नहीं कराया था, उन्हें कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में गाड़ियों को अभी रजिस्ट्रेशन कराने की छूट नहीं दी है.
कोर्ट ने कहा कि केवल उन बीएस-4 वाहनों को रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिन्हें लॉकडाउन से पहले बेचा गया था और ई वाहन पोर्टल पर अपलोड किया गया था. मतलब ये कि लॉकडाउन के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक बरकरार रहेगी|
पिछली सुनवाई में उठाए थे सवाल
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बीएस-4 वाहनों की बिक्री को लेकर सवाल खड़े किए थे. कोर्ट ने कहा था कि मार्च के आखिरी हफ्ते में सामान्य से ज्यादा वाहन बिके, जबकि इस दौरान लॉकडाउन था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में बीएस-4 वाहन बिक्री के आंकड़े भी मांगे थे.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी. इसी के बीच में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया. इधर डीलरों के पास बड़ी संख्या में बीएस-4 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां बिक्री के लिए बची थीं. इसलिए डीलर बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.