ढोंगी भोंदू बाबा लड़कियों को निर्वस्त्र कर पढता था मंत्र
1 min readतंत्र मंत्र के भय से ज़बरन बनाता था शारीरिक संबंध
बिलासपुर,पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने ‘भोंदू बाबा’ नाम के ठग को चार नाबालिग समेत 5 लड़कियों से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। सभी पीड़ित लड़कियां एक संयुक्त परिवार से हैं। आरोपी का असल नाम सोमनाथ कैलाश चौहान है।चार नाबालिग समेत 5 लड़कियों से दुष्कर्म के आरोप में ‘भोंदू बाबा’ गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार ठग खुद के धार्मिक गुरु होने का दावा करता था।वो रायगढ़ जिले के रोहा कस्बे का रहने वाला है। पीड़ित लड़कियों के एक रिश्तेदार ने बताया कि उसकी जानकारी के मुताबिक पिछले एक साल से आरोपी नेहरू नगर में लड़कियों वाले घर में आता था। कई बार वो रात को भी वहीं रुकता था।कुछ दिन पहले 19 साल की लड़की को आरोपी के साथ उसकी बाइक पर भी देखा था, तभी उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी थीं।
चार नाबालिग समेत 5 लड़कियों से रेप के आरोप में ‘भोंदू बाबा’ गिरफ्तार कर लिया गया है।पिछले तीन दिन से उस लड़की का पता नहीं चल रहा था।उसकी मां ने पिंपरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने लड़की से उसके मोबाइल पर संपर्क किया तो उसने बताया कि वो खुद अपनी मर्जी से आरोपी से शादी कर चुकी है।उसने शादी की तस्वीरें भी साझा कीं।
रोहा के पास एक गांव में पुलिस टीम को भेजा गया और लड़की को पुणे लाया गया। लड़की ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि आरोपी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। अन्य चार लड़कियों ने भी बताया कि आरोपी उन्हें निर्वस्त्र कर मंत्र पढ़ा करता था। पुलिस जांच से पता चला कि परिवार के बड़े लोगों को आरोपी ने अपने वश में कर रखा था। साथ ही उन्हें झांसा दे रखा था कि वो सारे कष्टों और आर्थिक दिक्कतों से मुक्ति दिला देगा। आरोपी ने परिवार वालों को कह रखा था कि इसके लिए उसे लड़कियों को निर्वस्त्र कर उनकी पूजा करनी होगी।
आरोपी परिवार वालों को धमकी भी देता था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी शख्स को बिना छुए मिनटों में मौत की नींद सुला सकती हैं। आरोपी ने डराने के लिए श्मशान भूमि में अघोरी पूजा करते अपनी तस्वीरें भी दिखाईं। पीड़ित परिवार ने फिर अंधविश्वास दूर करने वाले संगठन एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गनाइजेशन (ANIS) के सदस्यों मिलिंद देशमुख और नंदिनी जाधव से संपर्क किया।इसी संगठन ने पुलिस को उसकी जांच में मदद भी की।
आरोपी चौहान के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354 और 354a, 376( 1)(a), 376 (3), 376 (a )(b.), 494 और 496 के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही उस पर पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4,6 और 8 भी लगाई गई हैं। आरोपी को 2013 जादूटोना एक्ट (एंटी सुपरस्टिशन कानून) के तहत भी बुक किया गया है। आरोपी को पुणे के पिंपरी इलाके की मोरवाडी कोर्ट में पेश किया गया।