कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं, आम नागरिकों से एहतियात बरतने मैनपुर एसडीएम सूरज कुमार साहू ने की अपील
1 min read- होली में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध – सूरज साहू
- रामकृष्णध्रुव मैनपुर
मैनपुर एसडीएम सूरज कुमार साहू ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी टला नहीं है। इसलिए होली पर्व पर विशेष एहतियात बरता जाए। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, उन्होने क्षेत्र के सभी नागरिको से अपील किया है कि अनावश्यक भींड भाड में जाने से बचे जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने सोशल डिस्टेसिंग का पालन करे। कोरोना के रोकथाम के लिए शासन के आदेशों का पालन करें अब बगैर मास्क के घुमते कोई भी पाया गया, तो 500 रूप्ये अर्थ दंड लिया जायेगा इसलिए उन्होने सभी से अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाने का अपील किया है साथ ही कोविड – 19 का टीका लगवाने का भी अपील किया है।
श्री साहू ने आगे कहा कि होली मिलन व अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयेाजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी। पुरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है होलिका दहन के दौरान सेनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेसिंग एंव मास्क का उपयेाग करने की शर्त का कडाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। जिले के सभी पर्यटन स्थल में आमजनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एंव त्यौहार, सामाजिक सांस्कृतिक, राजनितिक, खेलकूद, मेला, समारोह, अथवा, अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा, समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जूलूस, अथवा, सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश प्रतिबंधित रहेगा, दो पहिया एंव चार पहिया वाहनो में क्रमंश- 02 एंव 04 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
एसडीएम श्री साहू ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ स्वाद या गंध महसूूस नही दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्रो में कोविड – 19 जांच कराना तथा जांच रिर्पोट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा, रिर्पोट पाॅजिटिव होने तथा होम आईसोेलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति के शर्तो का कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने आगे कहा कि डीजे, नगाडा, अथवा समस्त प्रकार के ध्वनी विस्तार यंत्रो का उपयेाग आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंधित रहेगा, जारी निर्देश में कहा गया है कि होलिका दहन बिजली तार के नीचे नही किया जायेगा। होलिका दहन के समय अलकोहल युक्त हेड सेंनेटाईजर का उपयोग न करें पांच से अधिक लोगो का एक साथ घुमना प्रतिबंध रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाना, दोपहिया वाहन में तीन सवारी गाडी चलाना, तेज स्पीड वाहन चलाने, अधिक आवाज वाले साइलेंसर के उपयोग पर यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी निर्देशों के उल्लघन पर भारतीय दंड सहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य संगत विधि अनुसार कडी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होने शासन की गाईडलाईन का जानकारी देते हुए होली का पर्व शांतिपूर्ण आपसी भाईचारा के साथ मनाने की अपील की है।