रिश्ते हुए तार तार पिता ने अपनी ही बेटी के साथ किया बलात्कार
1 min read- कोरबा से प्रकाश झा
दुष्कर्म की बढ़ रही घटनाओं के बीच एक ऐसा मामला कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में सामने आया है जो ना सिर्फ रिश्तों को कलंकित कर तार-तार करता है, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर बेटियां कहां पर सुरक्षित हैं|मिली जानकारी के मुताबिक जिस पिता ने जन्म दिया, वही उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा, पुलिस ने इस नराधम पिता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल की सलाखों के पीछे दाखिल कराया है|
जानकारी के अनुसार मामला पाली थाना क्षेत्र का है,यहां एक स्वास्थ्य कर्मी महिला अपने पति के साथ निवासरत है, उसकी पुत्री पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहती थी जो मार्च माह में कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन लगने की वजह से पढ़ाई छोड़कर पाली में माता-पिता के घर आ कर रह रही थी|
इस दौरान मां की ड्यूटी कोविड-19 में लगा दी गई जो कोरोना मरीजों की सेवा के लिए दिन-रात एक किए हुए थी|इधर नाबालिक बेटी के घर में अकेले रहने का फायदा उसके पिता ने उठाया|पीड़िता को उसके बचपन के दोस्त के साथ गलत संबंध होना कहकर इस बात के लिए डरा-धमका कर ब्लैकमेल करते हुए पिता ने अग्र क्रियाएं करते हुए बार-बार संबंध बनाने के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। इस बीच मां के घर लौटने पर किशोरी ने अपनी मां से घटनाक्रम बयां किया तब इस संबंध में पति से बात की लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया|
- इसके दौरान 24 अप्रैल को जब पीड़िता की मां रात्रि ड्यूटी पर थी तब फायदा उठाकर रात करीब 11-12 बजे के मध्य जब किशोरी अपने कमरे में अकेले सोई थी तब नराधम पिता ने उसके साथ जबरन संबंध बनाया|बताया गया कि इससे पहले भी 14 मार्च को बिलासपुर में पीड़िता के साथ इस तरह का दुष्कृत्य पिता ने किया था|इस मामले में कल अपनी मां के साथ थाना पहुंची पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट दर्ज कराई|
थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर ने अपने उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और मातहतों के साथ आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने कड़ी पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल दाखिल कराया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (2f), 376 (2)(n), 354, 354 (क),354(ख), 506, 323 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (1)(n), 6, 9(l), 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया|