दूसरे प्रदेश से लौटने वाले प्रवासियों के लिए CG सरकार ने जारी किए नए आदेश
1 min readप्रकाश झा की रिपोर्ट
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते दूसरे प्रदेशो से वापस आने या जाने वालों के लिए क्योरोटाईंन किये जाने की बाध्यता को राज्य शासन ने समाप्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अक्टूबर शाम को प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर और सभी विभागध्यक्षो को जारी किए गए एक आदेश पत्र में लिखा गया हैl
जनसुविधा हेतु राज्य शासन द्वारा पूर्व के आदेशो में क्योरोटाईंन सम्बन्धी बाध्यता को समाप्त करता है लेकिन यात्रियों के स्वास्थ परीक्षण एवं अन्य सावधानियों के विषय पूर्व के नियम यथावत रखे जाएंगे।
आपको बता दें कि कि कोरोना का प्रकोप फैलने के बाद दूसरे प्रदेश से वापस आने वालों के लिए सरकार ने 14 दिनों तक क्योरोटाईंन में रखे जाने के गाईड लाईन जारी किये गए थे। इसके लिए प्रत्येक शहर और गाँव गाँव मे क्योरोटाईंन सेंटरों की सरकारी व्यवस्था की गई थी लेकिन बाद में इस व्यवस्था में सुधार करते हुए होम क्योरोटाईंन में रखने की गाईड लाईन भी जारी की गई थी ।