Recent Posts

January 24, 2026

समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण, इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण।

राज्य शासन ने यात्री बसों को सितम्बर, अक्टूबर के टैक्स भुगतान से दी छूट


ड्राईवर, कंडक्टर व हेल्पर को वेतन भत्ते के भुगतान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगी टैक्स की छूट।


अप्रैल, मई व जून 2020 के टैक्स भुगतान से मिल चुकी है छूट।

जनता को मिलेगी यात्री परिवहन की पुनः सुविधा

रायपुर। संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं लाॅकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण यात्री बसांे के संचालन में आ रही कठिनाईयों पर विचार करते हुए यात्री बस संचालकों को माह सितम्बर व अक्टूबर 2020 हेतु मासिक कर में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। मासिक कर में छूट की माॅग यात्री बस संचालकों द्वारा की जा रही थी। अपनी माॅग पूरी होने से यात्री बस संचालक अब यात्री बसों को सड़को पर लाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को यात्री परिवहन की सुविधा मिलने लगेगी। प्रदेश में यात्री परिवहन प्रारंभ होने से कारोबार को फिर से गति मिलेगी ।

परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पूर्व मंे अंतर्राज्यीय, अखिल भारतीय पर्यटन परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए माह अपै्रल, मई एवं जनू 2020 की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान की पूर्णतः छूट दी गई है।  उसी तरह इन वाहनों को माह सितम्बर व अक्टूबर 2020 के देय मासिक कर में छूट प्रदान की जा रही है।

यात्री वाहनों को मासिक कर भुगतान में छूट प्रदान कर राज्य शासन ने जहाॅ यात्री बस संचालकों को बड़ी राहत दी है वहीं यात्री बसों में सेवाए दे रहे कामगारों बस ड्राईवर, कंडक्टर व हेल्पर का भी विशेष ध्यान रखा है। यात्री बसों के उन्हीें संचालकों को मासिक कर में छूट प्राप्त हो पाएगी, जिन संचालकों ने सितम्बर के पूर्व अंतिम तीन माह के दौरान अपने प्रत्येक यात्री वाहनों के बस ड्राईवर, कंडक्टर व हेल्पर को निर्धारित वेतन, भत्ते आदि को भुगतान किया होगा। बस संचालकों को सितम्बर व अक्टूबर के मासिक कर में छूट प्राप्ति हेतु अपने प्रत्येक यात्री वाहनों के बस ड्राईवर, कंडक्टर व हेल्पर को वेतन, भत्ते आदि के भुगतान का प्रमाण कराधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *