अनलॉक- 4 के लिए गाइडलाइन… राज्य अपने मन से नहीं लगा पाएंगे लॉकडाउन
1 min readNew Delhi/ Bilaspur/Raipur
भारत सरकार ने अनलॉक-4 के लिए आज शाम गाइडलाइन जारी कर दी। यह 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत, 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी।
21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि, इसमें 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति ही होगी। इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा। राज्य सरकार को लॉक डाउन को लेकर अब गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। 21 सितंबर से 9 वी से 12 वी तक के बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे, लेकिन स्कूलों को इनके लिए कुछ नियमो का पालन करना होगा.