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October 18, 2024

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विकासखंड स्तर पर जिलाधिकारियों की ड्यूटी 30 जून तक के लिए, प्रतिदिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे

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  • रामकृष्ण ध्रुव गरियाबंद

शासन द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर जारी निर्देशों पर त्वरित कियान्वयन किए जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री निलेश कुमार क्षीरसागर द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी विकासखण्ड स्तर पर नियत समयावधि के लिए लगाई गयी है। जारी आदेश के अनुसार श्री एल.आर कुर्रे सहायक आयुक्त आदिवासी विकास 9424280608 का गरियाबंद, श्री एस.के बंजारे उपसंचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी 9826132162 का छुरा, श्रीके.के. श्रीवास्तव कार्यपालन अभियंता पी.एम.जी.एस.वाय 9424282055 का देवभोग, श्री प्रमोद कतलम कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 9406118855 का फिंगेश्वर, श्री एम.आर जाटव कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग 9826642
668 का मैनपुर ड्यूटी 01 से 10 जून 2021 तक लगाई है।

इसी तरह श्री जी.एस चन्द्राकर अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण (इरेंडम) 9754483255 का गरियाबंद, श्री इंद्राजसिंह अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण (सेतू) 7898909128 का छुरा , श्री एस.के सिंह महाप्रबंधक उद्योग 9826755444 का देवभोग , श्री नरेन्द्र देवांगन उप संचालक समाज कल्याण 9131511521 का फिंगेश्वर , श्री अवधेश मिश्रा सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं 9752620472 का मैनपुर ड्यूटी 11 जून से 20 जून 2021 तक लगाई गई है। श्री पी.के नेताम जिला आबकारी अधिकारी 9827157865 का गरियाबंद, श्री अंकित पाठक जिला प्रबंधक बीज निगम 9111102674 का छुरा , श्री अमित चन्द्राकर जिला विपणन अधिकारी 7898699365 का देवभोग, श्री एस.एस ध्रुव उप संचालक पशु चिकित्सा 9424220902 का फिंगेश्वर और श्री एच.बी अंसारी सहायक संचालक बास हस्तशिल्प 9424189750 का मैनपुर ड्यूटी 21 जून से 30 जून 2021 तक लगाई गई है।

उक्त समयावधि समाप्त होने पर पुनः आगामी तिथि 01 जुलाई से क्रमबद्ध रोटेशन के आधार पर यह आदेश प्रभावशील रहेगा। उपरोक्तानुसार अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालयीन सहयोगियों के साथ संबंधित विकासखण्डों में समन्वय स्थापित कर विकासखण्ड कंट्रोल रूम के प्रभारी एवं इंसिडेंट कमांडर अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी से सतत् संपर्क कर प्रतिदिन का प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला कंट्रोल रूम को प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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