Odisha- गवाह सुरक्षा योजना ओड़िशा में लागू
1 min readगवाहों को दी जाएगी सुरक्षा
भुवनेश्वर । राज्य सरकार ने केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना 2018 को लागू किया है । ओडिशा हाईकोर्ट में दायर एक मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को यह जानकारी दी । 6 जुलाई को ही राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया है । बतादें कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में केंद्र की योजना को मंजूरी दी थी और आदेश दिया था कि देश के सभी राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश में भी गवाह सुरक्षा योजना लागू किया जाए । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्य करते हुए, राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2019 को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से योजना को लागू करने को कहा । गवाह सुरक्षा योजना 2018 (ड्राफ्ट), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) द्वारा तैयार की गई है, जो गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास है ।
बतादें कि यह गवा लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । यह योजना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि गवाहों को उचित और पर्याप्त सुरक्षा मिले । योजना का कहना है कि गवाह संरक्षण के लिए आवेदन को कैमरे में सुना जाएगा जहां केवल आवश्यक लोगों को उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी । गवाह को अदालत में पेश किए बिना लाइव वीडियो लिंक के माध्यम उसकी गवाही ली जाएगी । गवाह सुरक्षा योजना में अनिवार्य रूप से धमकी के साथ सामना किए गए गवाह की पहचान छिपाना, प्रकाशन या किसी भी तरीके से जांच, परीक्षण और परीक्षण के बाद गवाह की पहचान को प्रतिबंधित किया जाएगा । बतादें कि गंजाम जिले में एक हत्या के मामले में 2017 में एक व्यक्ति को गवाह सुरक्षा योजना की आवश्यकता थी । अब इस योजना के कार्यान्वयन के बाद, ओड़िशा उच्च न्यायालय ने उपरोक्त व्यक्ति को योजना के तहत सुरक्षा के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है ।