आबकारी ACT के तहत पिथौरा पुलिस द्वारा ललित ढाबा, गोपालपुर, कैलाशपुर के अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई, एक आरोपी कोरोना POSITIVE भी निकला
1 min read- पिथौरा पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही
- Shikha Das, Mahasamund
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अति. पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मेघा टेंभुरकर जिला महासमुंद, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय श्री पुपलेश कुमार पिथौरा के द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम करने हेतु कड़े निर्देश दिये है । उपरोक्त निर्देश के पारिपालन में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर लगातार नजर रखी जा रही थी । इसी क्रम में दिनांक 05/09/2020 को थाना प्रभारी सुश्री अपूर्वा सिंह क्षत्रिय प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक, निरी. सिद्धेश्वर प्रताप सिंह एवं हमराह स्टाफ उप निरीक्षक नसीम उद्दीन, महिला प्रधान आरक्षक चंचल बंसवार, आरक्षक जुनैद खान, दानवीर कर्ण, विजय जांगड़े, दुधेश साहू, ठाकुरेश्वर भूआर्य की टीम बनाकर अवैध शराब की बिक्री एवं शराब पीने पिलाने वाले के व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही हेतु पेट्रोलिंग पर टाऊन/देहात रवाना हुए थे ।
दौरान पेट्रोलिंग के मुखबिर की सूचना पर 03 कार्यवाही आबकारी अधिनियम के तहत की गई है
01. टप्पा में ललित होटल/ढाबा का संचालक ललित राउत लोगों को शराब पिलाने की सुविधा डिस्पोजल गिलास, पानी अपने होटल में बैठाकर उपलब्ध कराते पाये जाने पर ढाबा के संचालक ललित राउत के कब्जें से 02 नग पौवा देशी प्लेन मदिरा 180-180 ML प्रति 80 रूपये कुल 360 ML कुल कीमती 160 रूपया सील पैक हालत में, 02 नग पौवा खाली शीशी देशी प्लेन मदिरा 180-180 ML का उपयोग किया हुआ जिसमें शराब की गंध आ रही है तथा 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिससे शराब की गंध आ रही है को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(C) के तहत कार्यवाही की गयी है ।
- 2. ग्राम गोपालपुर निवासी आरोपी नीलकुमार बरिहा पिता बुंदराम बरिहा उम्र 23 वर्ष साकिन ग्राम गोपालपुर थाना पिथौरा द्वारा घर का कमरा में अवैध रूप से बिक्री हेतु एक हल्के पीले रंग की 30 लीटर के प्लास्टिक जरिकेन में लगभग 25 लीटर हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब किमती लगभग 5000/रूपये रखे मिलने पर आरोपी के कब्जें से मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन के जप्त किया गया । आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 05/09/2020 विधिवत गिरफ्तार कर मामलें अजमानतीय जुर्म का होने से आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड पर भेजी जाएगी ।
03. ग्राम कैलाशपुर निवासी मोनूदाऊ सागर पिता स्व. गुरूबारू सागर उम्र 26 वर्ष द्वारा ग्राम गोपालपुर कामाख्या जाने वाले रोड पर अवैध रूप से बिक्री हेतु एक जरिकेन सफेद रंग में करीब 10 लीटर हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब किमती लगभग 1000/रूपये का रखा मिलने पर को आरोपी के कब्जें से मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन के जप्त किया गया । आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 05/09/2020 विधिवत गिरफ्तार कर मामलें अजमानतीय जुर्म का होने से आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड पर भेजी जाएगी ।