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November 25, 2024

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आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करे अभ्यर्थी – अंकिता सोम

Candidates should strictly follow the model code of conduct - Ankita Som

अभ्यर्थियों के लिए पंचायत निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी दिया गया

मैनपुर । शुक्रवार को जनपद पंचायत सभागार में पंचायत निर्वाचन में भाग ले रहे पंच प्रत्याशी, सरपंच प्रत्याशी, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों को पंचायत निर्वाचन से संबंधित आदर्ष आचरण संहिता के बारे में जानकारी दी गई । इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर श्रीमती अंकिता सोम ने उपस्थित सभी 134 अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देष दिये । उन्होने कहा कि मैनपुर जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 28 जनवरी को प्रातः 7.00 से दोपहर 3.00 बजे तक मतदान होगा, जिसमें स्वतंत्र, निश्पक्ष एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन कराने के सम्पूर्ण प्रक्रिया में आदर्श आचरण संहिता का महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इसका पालन अनिवार्यतः करना है । उन्होने उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को सामान्यतः साधारण आचरण, सभाएॅ, वाहन, जूलूस आदि संपादित करने की प्रक्रियाएॅ एवं निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये । इसके पूर्व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरसिंग ध्रुव ने भी उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता के साथ साथ मतदान केन्द्रों के बारे में, मतदाता सूची के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया । जनपद पंचायत में मतदाता सूची की उपलब्धता इत्यादि के बारे में बताया गया, अभ्यर्थियों को मास्टर टेªनर आसिफ खान के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ।

मास्टर ट्रेनर के द्वारा आदर्श आचरण संहिता के संबंध में बताया गया कि किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे । मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए, मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रादिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए । अभ्यर्थियों को पोस्टर, इष्तहार, पैम्पलेट में मुद्रक और प्रकाषक का नाम व पता का उल्लेख होना चाहिए, किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी या विघ्न नहीं डालना, मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा नहीं करना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी भी प्रकार का पारितोशिक नहीं देना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग नहीं करना, सभा अथवा जूलूस निकालने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पूर्व सूचना देना आदि के बारे में बताया गया । इसके साथ साथ मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में भी उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समझाया गया । इस अवसर पर तहसीलदार एवं रिटर्निंग आॅफिसर सुश्री रजनी भगत, जनपद पंचायत मैनपुर के इलेक्शन रीडर पतिराम साहू प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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