बस्तर में कोरोना का कहर, आज से आगामी आदेश तक धारा 144 लागू
- छत्तीसगढ़ में 2106 नए कोरोना मरीज, 28 लोगों की मौत, मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
जगदलपुर, रायपुर। देशभर में कोरोना फिर से अपनी पकड मजबूत कर रहा है। छत्तीसगढ में भी कोरोना के मामले ने फिर बस्तर में रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बुधवार देर रात कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बस्तर कलेक्टर ने जिले में बुधवार रात से आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में 2106 नए कोरोना मरीज, 28 लोगों की मौत, कई जिलों में भयावह आंकड़े सामनेे आए है। खेलकूद मेला समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र और अन्य सामाजिक समारोहों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्तर जिले में धारा 144 लगाया है। इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट में डायनिंग का संचालन नही होगा, यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारेन्टीन में रहना होगा। यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके उपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन भी कोरोना को लेकर सख्त नियम अखतियार करने जा रही है।