मैनपुर से बड़ी खबर, उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र में पांच आरोपियों से दो तेन्दुआ के खाल को वन विभाग ने घेराबंदी कर किया जब्त
1 min read- टाईगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य प्राणी व कीमती जंगल सुरक्षित नहीं, उठ रहे हैैं कई सवाल
- रामकृष्ण ध्रुव, मैनपुर
मैनपुर – उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व क्षेत्र में लगातार जंगलों की अवैध कटाई के साथ ही वन्य प्राणियों के खाल की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरह से क्षेत्र के जंगल में न तो वन्य प्राणी सुरक्षित नजर आ रहे है और न ही कीमती जंगल जिससे क्षेत्र की जनता में कई सवाल के साथ यह चर्चा का विषय बनता जा रहा है।मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 27 जनवरी को गोपनीय सूत्रों से पता चला कि 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 02 मोटर सायकिल में लाल रंग की प्लास्टिक बोरी में 02 नग तेन्दुआ की खाल भरकर ग्राहक की तलाश में छत्तीसगढ़़-उड़ीसा सीमा में घुम रहे हैं।
जानकारी मिलने पर तत्काल प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), उप निदेशक उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद आयुष जैन के मार्गदर्शन पर गठित विशेष एन्टी पोचिंग टीम उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद को संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़-उड़ीसा सीमा क्षेत्र होने के कारण उड़ीसा वन विभाग को भी अलर्ट रखा गया और रात्रि 7ः30 बजे लगभग उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व के अंतर्गत उत्तर उदंती परिक्षेत्र के बरगांव-जांगड़ा वनमार्ग कक्ष क्रमांक 05 आरक्षित वन में सड़क किनारे 05 व्यक्तियों को उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व की एन्टी पोचिंग टीम एवं उड़ीसा वन परिक्षेत्र सीनापाली की टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।
पकडे गये 05 आरोपियों के कब्जे से 02 नग तेन्दुआ का खाल , बड़ा-सिर से पूंछ तक 01 मीटर, चैड़ाई 40 से.मी., पूंछ 65 से.मी., सामने पैर बांया 34 से.मी., सामने पैर दांया 34 से.मी., पीछे पैर दांया 25 से.मी., बांया 30 से.मी. एंव दुसरा छोटा- सिर से पूंछ तक 84 से.मी., चैड़ाई 35 से.मी., पूंछ 50 से.मी., सामने पैर दांया 30 से.मी., बांया पैर 25 सेे.मी., पीछे पैर दांया 23 से.मी., बांया पैर 25 से.मी. को बरामद किया गया एवं आरोपियों से 02 नग मोटर सायकिल हीरो एच.एफ. डिलक्स सीजी.-23 एच.-8038, हीरो एच.एफ. डिलक्स सीजी.-23 एफ-4976 को जप्त किया गया, आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम कैलाश पिता चमारसिंग जाति-भुंजिया, उम्र-22 वर्ष, ग्राम जांगड़ा , परमानंद पिता पुरनसिंग, जाति-रावत, उम्र-45 वर्ष ग्राम जांगड़ा, योगेश पिता परमानंद, जाति-रावत, उम्र 17 वर्ष ग्राम जांगड़ा, रामप्रसाद पिता मोहन यादव, जाति रावत, उम्र 27 वर्ष, ग्राम बरगांव एंव मोहन यादव पिता. झारूराम जाति रावत, उम्र 60 वर्ष, ग्राम बरगांव बताया गया।
तेन्दुआ खाल की बिक्री हेतु ग्राहक तलाशना बताया गया, तब वन विभाग की टीम जप्तशुदा खाल 02 नग, मोटर सायकिल 02 नग एवं आरोपियों को अपने सुपुर्द में लेकर पी.ओ.आर. प्रकरण-185/03 .दिनांक 27.01.2021 जारी कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 27, 29, 39, 48क, 50, 51 एवं 52 भा.वन.अधि. 1927 की धारा 52 के तहत् प्रकरण माननीय न्यायालय गरियाबंद के समक्ष प्रस्तुत कर अभियुक्तों को आज दिनांक 28.01.2021 को रिमाण्ड पर जेल दाखिला करवाया गया। इस कार्यवाही में वन विभाग के योगेश कुमार रात्रे वन परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव (धुरवागुड़ी) बफर एवं प्रभारी एन्टी पोचिंग टीम उ.सी.टा.रि. गरियाबंद, मिलनराम वर्मा वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर उदंती, विमल प्रकाश टोपनो वन परिक्षेत्र अधिकारी सीनापाली (उड़ीसा), चन्द्रबली ध्रुव सहायक परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव, लोचनराम निर्मलकर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी करलाझर, राकेश मारकण्डेय वनरक्षक, मनोज कुमार ध्रुव वनरक्षक, टकेश्वर देवांगन वनरक्षक, हरिशचन्द्र राजपूत वनरक्षक, ऋषि कुमार ध्रुव वनरक्षक, विरेन्द्र कुमार ध्रुव वनरक्षक, फलेश्वर दीवान वनरक्षक, विनय कुमार पटेल वनरक्षक, भूपेन्द्र कुमार भेड़िया वनरक्षक, नीलकण्ठ ध्रुव वनरक्षक, विजय कुमार खूंटे वनरक्षक, श्रीमति गुंजा ध्रुव वनरक्षक, विरेन्द्र ध्रुव वनरक्षक का योगदान सराहनीय रहा।