खबर का असर… प्रगतिशील सतनामी समाज के आवेदन के बाद हवलदार निलम्बित, आरोपी गिरफ्तार
1 min read- शिखा दास, पिथौरा महासमुंद
- पिथौरा थाने में आरोपी की हथकड़ी से छुड़ाकर ले जाने तथा मारपीट के मामले में पिथौरा पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी राहुल राजपूत व संदीप सिंह को अरेस्ट किया
- आरोपियों के विरूध्द ST/SC एक्ट की धाराओं के तहत की गई कार्यवाही
लगातार द न्यू दुनिया में समाचार प्रकाशन के बाद इस मामले पर प्रगतिशील सतनामी समाज ने बुधवार को जिला मुख्यालय के पिथौरा थाना के सामने (महासमुंद ) में अपना गहरा आक्रोश प्रगट करते हुए एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग किए जाने के बाद पुलिस द्वारा यह गिरफ्तारी सामने आई हैं।
पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में सतनामी समाजजनों ने कानून को मजाक बनाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बर्खास्त किए जाने और तत्कालीन थाना प्रभारी शिवकांत तिवारी के भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनके खिआफ भी कार्यवाही किए जाने की मांग किया गया है। इस मामले को लेकर आज प्रगतिशील सतनामी समाज के पदाधिकारी पीड़ित तरुण डहरिया (19) उनकी माता अनारकली डहरिया को लेकर पिथौरा थाना पहुंचकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले मे अब तक तीन पुलिस कर्मियों जिसमें एक हवलदार और दो आरक्षकों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक महासमुंद द्वारा कार्यवाही की जा चुकी हैं।
SDOP PREM SAHU ने कहा ने कहा कि SP के निर्देशन में SYBER CRIME टीम व पिथौरा पुलिस ने पलारी के खैरा सण्डी गांव के तरूण डहरिया 19 वर्ष के दलित युवक की प्रताड़ना मामले में रायगढ़ के कारोबारी राहुल राजपूत व संदीप सिंह सन्नी को गिरफ्तार किया गया है ।
घटना यह कि थाना पिथौरा अंतर्गत दिनांक 05.07.2023 को प्रार्थी तरूण डहरिया पिता नोहर डहरिया ग्राम सन्डी खैरा थाना पलारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा अपनी माता अनारकली डहरिया उम्र लगभग 40 वर्ष के साथ थाना पिथौरा आया और राहुल राजपूत एवं सन्नी सरदार द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रार्थी तरूण डहरिया को आपसी पैसों के लेनदेन के विवाद को लेकर कार में बिठाकर अश्लील गाली गलौच कर हाथ, पैर एवं लोहे के राड से मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी दिया एवं अनुसूचित जाति का होना जानते हुए भी राहुल राजपूत अपने घर रायगढ में मारपीट कर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने के संबंध में कार्यवाही हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिससे थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 145/23 धारा 342, 294, 323, 506, 34 भादवि, 3(1) द,ध एससी/एसटी एक्ट पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुये सायबर सेल एवं थाना पिथौरा की पुलिस टीम को उक्त आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, महोदय के द्वारा थाना पिथौरा एवं सायबर सेल महासमुन्द से पृथक-पृथक टीम गठित कर उक्त घटना में शामिल आरोपीयों की पतासाजी हेतु रवाना किया गया। टीम के द्वारा जिला बिलासपुर से आरोपियों को हिरासत में लिया गया जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम (01) राहूल सिंह पिता अरूण सिंह उम्र 26 साकिन सिटी विनायक कालोनी इंदिरा नगर बिहाइंड एस एम ट्रेडर्स के पीछे थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़ छग (02) संदीप सिंह उर्फ सन्नी पिता गुरदीप सिंह उम्र 26 साल साकिन रायगढ थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ छ0ग0 रहने वाले बताये जिनसे घटना के सम्बंध में पूछताछ करने पर घटना दिनाँक को प्रार्थी तरुण डहरिया से पैसों के आपसी लेनदेन के विवाद को लेकर मारपीट कर घटना करना स्वीकार किया गया, जो आरोपियों का कृत्य अपराध धारा का घटित करना पाए जाने से गिरफ्तार किया गया। घटना में उपयोग की गयी एक सफेद रंग की ब्रेजा कार को जब्त किया गया।