दलबदल मामला फिर गरम, HC में 10 तक विधायकों को दाखिल करना होगा जवाब
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में दलबदल मामले में स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रतिवादी विधायकों की ओर से अदालत से याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। अदालत ने प्रार्थी को सभी प्रतिवादियों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दस जुलाई तक सभी विधायकों को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है। इसी दिन अदालत उक्त याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में विधायक गणेश गंझू को छोड़कर सभी पांच विधायकों की ओर से अदालत में वकालतनामा दाखिल कर दिया गया है। गणेश गंझू की ओर से वकालतनामा दाखिल करने के लिए स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही अधिवक्ता के माध्यम से वो भी अदालत में उपस्थित हो जाएंगे। इसपर प्रार्थी के अधिवक्ता आरएन सहाय ने कहा कि एक माह बाद भी अभी तक एक विधायक द्वारा इस मामले में वकालतनामा नहीं दाखिल करने से प्रतीत होता है कि सभी लोग इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं। इसलिए मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल होने वाली सभी याचिकाएं सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। सामान्य तरीके से ही इस मामले में सुनवाई होगी।
प्रतिवादियों की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से तीन सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई दस जुलाई को होगी। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने जेवीएम के छह विधायकों को भाजपा में शामिल होने को सही ठहराया था। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव ने स्पीकर के फैसले को गलत बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।