सड़क दुर्घटना एवं यातायात नियमों के उल्लंघन की समीक्षा बैठक आयोजित
1 min readरायपुर से प्रकाश झा
छत्तीसगढ़ – विभिन्न जिलों में वर्ष 2021 के प्रथम छःमाही में सड़क दुर्घटनाओं, यातायात नियमों के उल्लंघन तथा प्रवर्तन की कार्यवाही की समीक्षा श्री आर.के.विज. विशेष पुलिस महानिदेशक तथा श्री संजय शर्मा एआईजी ट्रॉफिक द्वारा की गई।
समीक्षा के दौरान विशेषकर तेजी एवं लापरवाही से वाहन चालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि परिलक्षित हुई है। माह जनवरी से जून 2021 में कुल 6032 सड़क दुघर्टनाओ में 2773 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 5376 व्यक्ति घायल हुए है। गत वर्ष की तुलना में आलोच्य अवधि में सड़क दुघर्टनाओं में 09.75 प्रतिशत, सड़क दुर्घटना मृत्यु में 29.45 प्रतिशत एवं घायलों की संख्या में 4.46 प्रतिशत की वृद्धि चिंताजनक है। माह जून में आवागमन में वृद्धि से कुल 943 सड़क दुर्घटनाओं में 455 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 867 व्यक्ति घायल हुए है। गतवर्ष जून की तुलना इस वर्ष माह जून में सड़क दुर्घटना में मृत्यु 17 प्रतिशत एवं घायलों में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग में 752 प्रकरणों में 845 व्यक्तियों, राजकीय राजमार्ग में 499 प्रकरण में 547 व्यक्तियों एवं अन्य मार्ग में 1303 प्रकरणों में 1363 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण से स्थान/सड़क की त्रुटि, वाहन का फिटनेस/मैकेनिकल खराबी, गलत पार्किंग, ओव्हर लोड़िग, गलत दिशा में वाहन चालन, नशे में वाहन चालन, लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन, हिट एण्ड रन, वाहन चालन करते समय मोबाईल का उपयोग, सड़क में मवेशी, पीड़ित व्यक्ति की लापरवाही, प्रकाश की कमी एवं अन्य कारण परिलक्षित हुए है।
सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक दोपहिया वाहन से 1056, कार से 286, आटो एवं हल्के सवारी वाहनो से 37, हल्के मालवाहक वाहन से 100, और हल्के मध्यम मालवाहक से 44, टैक्टर से 206, ट्रक टेलर, टेंकर से 454, बस से 36 व्यक्ति पीड़ित तथा हिट एण्ड रन में 528, नान मोटर वाहनों से 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं, इसमें से 555 आरोपी तथा 2200 व्यक्ति पीड़ित थे। सर्वाधिक 69.43 प्रतिशत मृत्यु मोटर सायकिल सवार, 12.81 प्रतिशत पैदल यात्री एवं 5.11 प्रतिशत कार सवार तथा 4.17 प्रतिशत टैक्टर सवारों की मृत्यु हुई है।
वर्ष के प्रथम 03 माह में राज्य में प्रतिदिन औसतन 45 सड़क दुर्घटनाओं में 20 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 41 व्यक्ति घायल हुए जबकि द्वितीय तिमाही में प्रतिदिन औसतन 22 सड़क दुर्घटनाओं में 11 व्यक्तियों की मृत्यु एवं औसतन 19 व्यक्ति घायल हुए।
जिला-रायपुर, बालोद, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरिया, जशपुर, जगदलपुर, बीजापुर, नारायणपुर मे यद्यपि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में इस वर्ष 06 माह में आंशिक कमी आयी है। राज्य में क्रमशः महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, मुंगेली, जांजगीरचांपा, रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, कांकेर, कोण्डागांव ,सुकमा, दंतेवाड़ा, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में गतवर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना मृत्युदर में अत्यधिक मृत्यु हुई है। वर्ष के प्रथम 06 माह में मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन के कुल 2,02,050 प्रकरणों में कार्यवाही कर कुल 5,74,50,950 रूपये समन शुल्क वसूल किये गये है। इनमे सर्वाधिक बिना सीट बेल्ट-(24840), बिना हेलमेट-(12691), रेड सिग्नल जम्पिंग-(10356) तेजगति से वाहन चालन-(5643),गलत दिशा से वाहन चालन(4671), राजमार्ग/सर्विस लेन पर अवैध पार्किंग के प्रकरण(8398), बिना लाससेंस के (4538), ओवर लोडिंग, नशे में चालन, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग, नाबालिक वाहन चालान के प्रकरण सम्मिलित है। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक कार्यवाही जिला-रायपुर(30005), दुर्ग(25862), बिलासपुर(17205), सूरजपुर (14640), सरगुजा (10690), कोरबा(8652) में की गयी है।
अधिकांश (46.36%) सड़क दुर्घटनाएं दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच हुई हैं। अतएव विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर.के.विज. ने कोरोना से बचाव के उपायों सहित इस समय-खण्ड में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों/ ग्रामीण थानों क्षेत्रों में प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही सहित विशेषकर ओव्हर स्पींडिग, गलत दिशा, नशे में वाहन चालन सहित बिना सीटबेल्ट/हेलमेट के विरूद्ध अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है।