TET के प्रमाण पत्र को आजीवन किया गया वैध आदेश जारी
1 min readरायपुर:छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। परीक्षार्थियों के लिए 7 साल की अवधि वाली TET के प्रमाण पत्र की वैधता वाला फैसला बदल लिया है। राज्य सरकार ने TET के प्रमाण पत्र को आजीवन वैध कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले टेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद सात साल तक की वैधता ही रहती थी। लेकिन ये वैधता आजीवन होगी।
ये 2011 से अब तक सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के लिए भी मान्य होगा। जिन परीक्षार्थियों के लिए टेट का प्रमाण पत्र लैप्स हो गया है, उनके लिए नया प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ए.आर खान ने जारी आदेश में कहा है ।
कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता (Teacher Eligibility Test) परीक्षा 2011 हेतु जारी मार्गदर्शिका के खण्ड ‘अ’ की कंडिका 2. शिक्षक पात्रता संबंधी प्रावधान के उप कंडिका (VII) “एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी के लिए यह वैद्यता अधिकतम सात वर्षों के लिए रहेगी” को विलोपित करते हुऐ इसके स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैद्यता आजीवन रहेगी
आदेश 2011 से अब तक समस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के संबंध में भी मान्य होगा। जिन अभ्यार्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है उनके लिए पुनः नया प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।