लवन पुलिस चौकी के द्वारा अवैध शराब विक्रेताओ को किया गिरफ्तार
- पुलिस चौकी लवन की उल्लेखनीय कार्रवाई।
- गोलू कैवर्त, बलौदाबाजार
वर्तमान पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार आई . के . एलेसेला ( भा पुसे . ) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) बलौदाबाजार सुभाष दास के मार्गदर्शन में क्षेत्र में हो रही अवैध शराब बिक्री कि शिकायत पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक यशवंत प्रताप सिंह द्वारा टीम तैयार कर प्रधान आरक्षक 225 आरक्षक 931,969,756 , 326 , 964 को दिनांक 19.10.2020 अवैध जुआ सट्टा शराब रेड कार्यवाही पर देहात कि ओर रवाना हुये थे कि ग्राम अहिल्दा मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि गंगा राम घृतलहरे , अमृत घृतलहरे , रतन घृतलहरे के द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बना रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन रमेश्वर वर्मा , अशोक घृतलहरे के रेड कार्यवाही किये जो गंगाराम घृतलहरे के कब्जे से एक सफेद रंग के 15 लीटर वाली प्लास्टिक डिब्बा में 09 लीटर भरी कच्ची महुआ शराब एवं अमृत लाल घृतलहरे से एक एल्युमिनियम का बागा जिसमे पाईप लगा हुआ एवं रतन घृतलहरे से 02 लीटर वाली प्लास्टिक डिब्बा में लगभग 01 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 10 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 1500 रूपया कुल जुमला 1900 रूपये ।
रखे मिला कि सूचना पर मौके पर जाकर घेरा बंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया । आरोपी को समक्ष गवाहो के मुताबिक जप्ती पत्रक के मौके पर जप्त किया । आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट का पाये जाने से विधिवत समक्ष गवाहो के गिरफ्तार कर आरोपियों को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश है ।
धारा 34 ( ए ) आबकारी एक्ट मै चौकी प्रभारी उप निरीक्षक यशवंत प्रताप सिंह द्वारा टीम तैयार कर प्रधान आरक्षक 225 आरक्षक 931. 326 , म 0 आर 0 121 को दिनांक 19.10.2020 के अवैध जुआ सट्टा शराब रेड कार्यवाही पर देहात कि ओर रवाना हुये थे कि ग्राम अमलीडीह में मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि रोहिणी कैवर्त्य पति प्रेम कैवर्त्य साकिन अमलीडीह में अवैध रूप से हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब बिक्री करने रखे मिला कि सूचना पर हमराह स्टाफ व गवाह अश्वनी जागडे व लखन लाल टण्डन के साथ मौके पर जाकर घेरा बंदी कर शराब रेड कार्यवाही किया । आरोपियां रोहिणी कैवयं अपने बाडी में एक 05 लीटर वाली पीले रंग की जरीकेन मे 04 लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री करना रखना पाये जाने से समक्ष गवाहो के मुताबिक जप्ती पत्रक के मौके पर जप्त किया । आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 34 ( ए ) आबकारी एक्ट का पाये जाने से एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका घर रिहा किया जाता है ।